आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1885-

अधिसूचना तिथि

18/06/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/06/2001

अधिसूचना: का. आ. 1885 जारी करने की तारीख: 18/6/2001

                        

अधिसूचना: SO1885
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1885, दिनांक 18 जुलाई 2001.
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम,. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, 2002-2003 और 2003-2004.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम-
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम राजदीप रोड डेवलपर्स (पी) द्वारा बीओटी आधार पर Paragaon गांव के निकट नदी Manjra भर शोलापुर बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद रोड पर बड़े पुल का, विकास है लिमिटेड, "राजदीप हाउस", Savedi रोड, 28 मई दिनांकित समझौते के तहत अहमदनगर -414 001, 1999, अशोका बिल्डकॉन के बीच (पी.) लिमिटेड, राजदीप रोड डेवलपर्स (पी.) लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार.
[अधिसूचना संख्या 214/F.No. 205/75/2000-ITA-II]