1856 : अधिसूचना: का. आ. 1856 जारी करने की तिथि: 22/5/1968
अधिसूचना सं.
1856
अधिसूचना तिथि
22/05/1968
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/05/1968
अधिसूचना: SO1856
धारा (ओं) भेजा: 295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/5/1968
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
इस सूचना आयकर (तृतीय संशोधन) नियम में संशोधन होता है, 1968 22 मई, यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं 1968 को बाहर किया.

