आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

185

अधिसूचना तिथि

31/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2003

अधिसूचना: 185 जारी करने की तिथि: 31/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं         :       185
धारा (ओं) भेजा       :                               एस.295
जारी करने की तारीख           :       31/7/2003
2003/SO सं 879 (ई), डीटी की अधिसूचना संख्या 185. 31 जुलाई 2003.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करों के केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है:
1 (1) इन नियमों का आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(क) भाग के माध्यम से, शासन 37E के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
खंड 206C के तहत स्रोत पर एकत्र कर के बारे में "37E. निर्धारित वापसी (5 ए) हर वर्ग 206C के प्रावधानों के अनुसार कर संग्रह व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त अवधि के संबंध में, देने या जाएगा नियम 37F, फार्म में टैक्स की वसूली के लिए बदले में करने के लिए भेजा आयकर प्राधिकरण को भेजने का कारण. 27E. "
(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, -
(ए) फार्म सं 27EA के लिए रखे जाएँगे.
[F.No. 62/FB/2003-TPL]