आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

185

अधिसूचना तिथि

18/07/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/2005

अधिसूचना: 185 जारी करने की तिथि: 18/07/2005

अधिसूचना

आयकर अधिनियम की धारा 90

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 - दोहरे कराधान समझौता - विदेशी देशों के साथ राजकोषीय चोरी के दोहरे कराधान और रोकथाम से बचाव के लिए समझौता - सिंगापुर के साथ समझौते में संशोधन

अधिसूचना सं. 185/2005 [F.NO. 500/139/2002-FTD], 18-7-2005 दिनांक

दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच समझौते में संशोधन के कब्जे में प्रोटोकॉल 1 अगस्त 2005 को अस्तित्व में प्रवेश करेगा जबकि कहा प्रोटोकॉल के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए समझौते में संशोधन के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7 के तहत;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहा प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों गणराज्य की सरकार के बीच समझौते में संशोधन कि निर्देशन भारत और दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम से बचाव के लिए सिंगापुर गणराज्य की सरकार अगस्त, 2005 के 1 दिन से प्रभावी भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी.

दोहरे कराधान के परिहार और 1994 24 जनवरी को भारत में हस्ताक्षर किए गए आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए सिंगापुर गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते में संशोधन प्रोटोकोल

सिंगापुर गणराज्य और भारत गणराज्य की सरकार की सरकार, दोहरे कराधान और रोकथाम से बचाव के लिए सिंगापुर गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल समाप्त करने के लिए इच्छुक के रूप में निम्नानुसार 24 जनवरी 1994 (बाद में "समझौते" के रूप में) पर भारत में हस्ताक्षर किए आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की, सहमत हैं:

अनुच्छेद 1

पैराग्राफ 4, 5 और अनुच्छेद 13 समझौते की (पूंजीगत लाभ) के 6 पालन करके नष्ट कर दिया और प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4. पैराग्राफ 1 में वर्णित उन के अलावा अन्य किसी भी संपत्ति के अन्य संक्रामण से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त लाभ, 2 और इस लेख के 3 ही है कि राज्य में कर योग्य होगी. "

अनुच्छेद 2

"सूचना के आदान प्रदान" पर अनुच्छेद (अनुच्छेद 28) के संबंध में, एक करार राज्य द्वारा किए गए अनुरोध पर, अन्य ठेका राज्य के राजस्व प्राधिकरण इकट्ठा करेगा, और साथ साझा पहले अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, राज्य करार उल्लेख किया है, जो कुछ भी है कि वह अपने कानून के तहत अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए प्राप्त करने के लिए सक्षम है कि जानकारी.

अनुच्छेद 3

1 अपने मामलों इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 में लाभ का लाभ लेने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ व्यवस्था की गई, तो एक ठेका राज्य के निवासी इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा.

प्र.20. यह एक ठेका राज्य के एक निवासी है का दावा है कि एक खोल / नाली कंपनी इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा. एक खोल / नाली कंपनी नगण्य या शून्य व्यापार के संचालन के साथ या कि करार राज्य में किए गए कोई वास्तविक और सतत व्यावसायिक गतिविधियों के साथ निवासी की परिभाषा में आने वाले किसी भी कानूनी इकाई है.

(3) एक ठेका राज्य के निवासी अपनी कुल वार्षिक व्यय अगर एक खोल / नाली कंपनी माना जाता है  कि करार राज्य में आपरेशन पर 200,000 डॉलर या भारतीय रुपये की तुलना में कम है. मामले के रूप में संबंधित करार राज्य में 50,00,000 लाभ उठता तारीख से 24 महीनों के तुरंत पूर्ववर्ती अवधि में, हो सकता है.

(4) एक ठेका राज्य के निवासी एक खोल / नाली कंपनी होने के लिए नहीं समझा जाता है,

(क) क्या यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है  करार राज्य की; या

(ख) कि करार राज्य में आपरेशन पर अपने कुल वार्षिक व्यय के बराबर या एस $ 200,000 या भारतीय रुपये की तुलना में अधिक है. मामले के रूप में संबंधित करार राज्य में 50,00,000 लाभ उठता तारीख से 24 महीनों के तुरंत पूर्ववर्ती अवधि में, हो सकता है.

स्पष्टीकरण.-सदाशयी व्यावसायिक गतिविधियों वाले नहीं कानूनी संस्थाओं के मामलों में इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.1 के द्वारा कवर किया जाएगा.

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 12 के पैरा 2 करार के (रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क) निम्नलिखित पैरा द्वारा नष्ट कर दिया और प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"2. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि ठेका राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी स्वामी, कर अगर इसलिए 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी आरोप लगाया. "

अनुच्छेद 5

यह वहाँ करार राज्य या तो के अनुरोध पर कम से कम एक बार एक वर्ष या इससे पहले इस प्रोटोकॉल के प्रावधानों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जो दो करार राज्यों के राजस्व अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक अंतर - सरकारी समूह हो सकता है और करेगा कि सहमति हुई है इस प्रोटोकॉल के प्रावधानों में सुधार सहित सुधार के लिए सिफारिशें कर सकते हैं.

अनुच्छेद 6

लेख 1, 2, 3 और इस प्रोटोकॉल के 5 इतने लंबे समय के किसी भी सम्मेलन या भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस की सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते प्रदान करता है के रूप में प्रभाव में रहता है कि शेयरों के अलगाव से किसी भी लाभ एक ठेका राज्य के निवासी केवल Alienator एक निवासी है, जिसमें ठेका राज्य में कर योग्य होगी जो किसी भी कंपनी में.

अनुच्छेद 7

समझौते का एक अभिन्न हिस्सा होगा जो इस प्रोटोकॉल, 1 अगस्त 2005 को अस्तित्व में आ जाएगा.

साक्षी में जिसका, अधोहस्ताक्षरी, विधिवत उनके संबंधित सरकारों द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.

अंग्रेजी भाषा, उतना ही प्रामाणिक होने के नाते प्रत्येक पाठ में दो मूल में, नई दिल्ली, भारत, जून, 2005 के इस 29 दिन में हो गया.

सरकार के लिए
सरकार के लिए
भारत गणराज्य:
सिंगापुर गणराज्य:
 
 
पर हस्ताक्षर किए
पर हस्ताक्षर किए
(कमलनाथ)
(लिम HNG Kiang)
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
व्यापार और उद्योग मंत्री

एनएन