आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1839

अधिसूचना तिथि

10/04/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/04/1987

अधिसूचना: का. आ. 1839 जारी करने की तारीख: 10/4/1987

                        

अधिसूचना: SO1839
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/10/04
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत दी गई सतत अनुमोदन, श्री AMM मुरुगप्पा चेट्टियार रिसर्च सेंटर, मद्रास, वित्त मुहैया मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग .), अधिसूचना संख्या 562 (एफ नहीं 203/65/73-ITA द्वितीय), 19-2-1975 दिनांकित एतद्द्वारा वैध ऊपर निम्न स्थितियों को 31-3-1988 विषय को समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है: ---
(I) श्री AMM मुरुगप्पा चेट्टियार रिसर्च सेंटर, मद्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
[सं 7241 (एफ नहीं 203/61/87-ITA. द्वितीय)]