आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1831

अधिसूचना तिथि

03/04/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/1987

अधिसूचना: का. आ. 1831 जारी करने की तारीख: 3/4/1987

                        

अधिसूचना: SO1831
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/03/04
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत दी गई सतत आधार पर अनुमोदन, वित्त मुहैया मंत्रालय (राजस्व विभाग), सूचना एसओ सं 2247 (एफ सं 10/27/67-ITA.I), बिड़ला तारामंडल और खगोलीय अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता, 29-6-1967 दिनांकित, इसके द्वारा एक समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है विषय, 31-3-1988 तक वैध निम्न स्थितियों के लिए: ---
(क) केंद्र के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(ख) यह 31 मई, हर साल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के बारे में अपने पिछले साल का सालाना रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(ग) यह उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और संतुलन पत्र सेंट्रल इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा प्रत्यक्ष कर और आयकर के संबंधित आयुक्त के बोर्ड.
(घ) यह आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होगी. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
(ई) यह ऐसे शिक्षण संस्थानों के रखरखाव के साथ ही धारा 35 के तहत चल रहा है और बिड़ला तारामंडल के रखरखाव के रूप में गैर अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि प्राप्त नहीं करेंगे (1) (ख).
[सं 7217 (एफ नहीं 203/34/87-ITA.II)