183 : अधिसूचना: 183 जारी करने की तिथि: 14/7/2006
अधिसूचना सं.
183
अधिसूचना तिथि
14/07/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/2006
अधिसूचना सं. 183/2006, 14-7-2006 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के LST दिन पर शुरुआत और 1 अप्रैल के दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित, मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन समाप्त होने वाले 1997 और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि.आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 1 तल पर पंजीकृत कार्यालय होने, Dubash हाउस, 15, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बेलार्ड संपदा, मुंबई -400 001 अर्थात् एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है, सर्वे नंबर 403 पर 'आईसीसी टेक पार्क', 403 / ए, सेनापति बापट रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411 016;
और केंद्र सरकार ने कहा कि औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी है, जबकि वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/53/2005-IP और आईडी की ख़बरदार मंत्रालय इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 2006/04/13 विषय दिनांक
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों.आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई.
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1. (मैं)
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औद्योगिक उपक्रम का नाम
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आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
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(Ii)
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प्रस्तावित स्थान
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आईसीसी टेक पार्क, सर्वे नंबर 403, 403 / ए, सेनापति बापट रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411 016
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(Iii)
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औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
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10376.50 वर्ग मीटर (भूमि) 31,683 वर्ग मीटर (बिल्ट अप एरिया)
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(चतुर्थ)
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प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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IV.7
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75
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संचार सेवाएं.
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ख
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं.
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ग
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८
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89
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893
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-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.
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घ]
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों.
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ङ
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८
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89
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895
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएँ.
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(वि)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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90.00%
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(Vi)
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विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित.
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:
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10.00%
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(सात)
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औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
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3 इकाइयों
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(आठ)
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कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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5218 लाख
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(नौ)
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औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में).
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3219 लाख
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(एक्स)
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
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:
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5218 लाख
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(ग्यारहवीं)
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
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नवम्बर, 2005
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एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा.औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
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बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
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कोई भी यूनिट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से 1 अप्रैल 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
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अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
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मेसर्स आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 में जो अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया जाए.
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मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
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अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा.अगर आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई,, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
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स्थिति में एम / एस.आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय.
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इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए.केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं.आईसीसी रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
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केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से विफलता, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

