182 : अधिसूचना: 182 जारी करने की तिथि: 11/07/2005
अधिसूचना सं.
182
अधिसूचना तिथि
11/07/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/07/2005
नियम / संशोधन नियम
आईटी (इक्कीसवीं AMDT.) 2005 नियम
आयकर (बीस प्रथम) संशोधन - नियम, 2005 - शासन 114E का प्रतिस्थापन; फार्म नं 65 की चूक और आयकर नियमों के परिशिष्ट द्वितीय, 1962 में फार्म सं 61A की प्रविष्टि
अधिसूचना सं. 182/2005 [F.NO. 142/44/2003-TPL], 2005/11/07 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 285BA साथ पढ़ने के अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1(1) इन नियमों का आयकर (इक्कीसवीं संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.
(2) वे दिसंबर के दिन 1, 2004 से लागू हो गई है समझा जाएगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(क) नियम 114E के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
. वार्षिक सूचना रिटर्न के '114E प्रस्तुत -. (1) (1) के खंड 285BA की उप - धारा के तहत सजा हो आवश्यक वार्षिक सूचना रिटर्न फार्म सं 61A में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें संकेत दिया ढंग से सत्यापित किया जाएगा.
(2) वापसी उपनियम (1) में कॉलम में उल्लेख किया है कि हर व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा करने के लिए भेजा (2) स्तंभ में इसी प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रकृति और मूल्य के सभी लेनदेन के संबंध में नीचे टेबल के (3) अप्रैल, 2004 के 1 दिन या उसके बाद शुरुआत एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा पंजीकृत या दर्ज की गई हैं जो कहा टेबल, की: -
टेबल
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क्रम सं. बेच
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व्यक्ति की क्लास
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प्रकृति और लेन - देन के मूल्य
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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१
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जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को एक बैंकिंग कंपनी, (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था उल्लेख लाल करने के लिए है कि अधिनियम की धारा 51 में सहित) लागू होता है.
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कैश जमा करने वाले बैंक में बनाए रखा एक व्यक्ति के किसी भी बचत खाते में एक साल में दस लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल.
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प्र.20.
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जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को एक बैंकिंग कंपनी, या किसी अन्य कंपनी या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थान (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है.
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एक क्रेडिट कार्ड के संबंध में उठाए गए बिल के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान वर्ष में दो लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल, उस व्यक्ति के लिए जारी किए हैं.
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(3)
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एक म्युचुअल फंड या के रूप में म्युचुअल फंड के मामलों के प्रबंधन के ऐसे दूसरे व्यक्ति के एक ट्रस्टी विधिवत इस संबंध में ट्रस्टी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है.
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उस फंड की इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दो लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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(4)
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बांड या डिबेंचर जारी करने वाले एक कंपनी या संस्था.
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कंपनी या संस्था द्वारा जारी बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए पांच लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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प्र.5.
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एक कंपनी के एक सार्वजनिक या राइट्स इश्यू के जरिए शेयर जारी.
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कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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प्र.6.
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पंजीयक या उप पंजीयक पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत नियुक्त किया है.
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तीस लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीद या बिक्री.
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प्र.7.
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भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी होने के नाते एक व्यक्ति, विधिवत इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत है जो भारत अधिनियम रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 3 के तहत गठित.
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एक राशि या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड के लिए एक साल में पांच लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल मात्रा के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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(3) वापसी उपनियम (1) में आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) को प्रस्तुत किया जाएगा करने के लिए भेजा:
बोर्ड आयकर (केन्द्रीय सूचना शाखा) के आयुक्त की ओर से इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए एक एजेंसी के लिए अधिकृत किया गया है, जहां देने वाले एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा बशर्ते कि.
(4) (ए) फार्म सं 61A का पार्ट ए और पार्ट बी शामिल वापसी उपनियम में निर्दिष्ट (1) कंप्यूटर पठनीय मीडिया एक फ्लॉपी (3.5 इंच और 1.44 एमबी क्षमता) या CD-ROM जा रहा है पर प्रस्तुत किया जाएगा पार्ट ए उसके कागज पर साथ साथ (650 एमबी या उच्च क्षमता) या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी),.
इस उद्देश्य के लिए उपनियम (7) में निर्दिष्ट - रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति, उसके विकल्प में, "प्रशासक वार्षिक सूचना रिटर्न" द्वारा नामित एक सर्वर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है उप नियम 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति की डिजिटल हस्ताक्षर के तहत:
आगे वापसी "वार्षिक सूचना रिटर्न - प्रशासक" द्वारा निर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाएगा बशर्ते कि इस संबंध में उप नियम (7) में निर्दिष्ट;
(ख) वापसी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को यह सुनिश्चित करेगा कि,
वापसी या बयान से संबंधित डेटा डेटा संपीड़न या बैकअप सॉफ्टवेयर उपयोगिता, इसके decompression या बहाली के लिए इसी सॉफ्टवेयर उपयोगिता या प्रक्रिया का उपयोग कर नकल की है अगर (मैं) भी कंप्यूटर मीडिया वापसी या बयान के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
(Ii) वापसी स्वच्छ और वायरस मुक्त डेटा के बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ साथ है.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपनियम के उद्देश्यों, "डिजिटल हस्ताक्षर" किसी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राधिकरण के नियंत्रक द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत मतलब है.
(5) वापसी उपनियम (1) में तुरंत लेन - देन पंजीकृत या दर्ज की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 31 अगस्त को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा करने के लिए भेजा.
(6) वापसी (1) द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना उपनियम में निर्दिष्ट
(एक) एक मामले में रिटर्न प्रस्तुत व्यक्ति अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट एक व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 2 (7) खंड में परिभाषित के रूप में एक निर्धारिती है;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, व्यक्ति द्वारा उपनियम (2) के नीचे टेबल के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट.
(7) बोर्ड नहीं प्रक्रियाओं, डेटा के विनिर्देशन सहित वार्षिक सूचना रिटर्न के फर्नीचर का दिन प्रशासन के लिए दिन के प्रयोजनों के लिए आयकर आयुक्त के पद से नीचे वार्षिक सूचना रिटर्न प्रशासक के रूप में नामित एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है संरचना, स्वरूप और 'सुरक्षित कब्जा है और डेटा का प्रसारण सुनिश्चित करने उभरती और उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति की नीतियों को लागू करने के लिए मानकों;
(ख) परिशिष्ट द्वितीय में,
(मैं) आयकर (17 वें संशोधन नियम) ख़बरदार डाला आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285BA के तहत वार्षिक सूचना रिटर्न से संबंधित फार्म सं 65, 2004 लोप किया जाएगा;
(द्वितीय) फार्म नं 61 के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -
"फार्म सं 61A
[नियम 114E देखें]
1961 आयकर अधिनियम की धारा 285BA के तहत सूचना रिटर्न वार्षिक
(भाग एक)
n निर्देश देखें और प्रासंगिक स्तंभ भरें
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1 (स्पष्ट अक्षरों में) व्यक्ति का नाम
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(दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें.)
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प्र.20. व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या (पैन) (निर्देश देखें)
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(3) व्यक्ति के फोलियो नंबर (निर्देश देखें)
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(4) (दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें.) (स्पष्ट अक्षरों में) पता
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4.1 फ्लैट नंबर
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4.2 हाउस / परिसर सं
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4.3 मंजिल नहीं.
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4.4 इमारत का नाम
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4.5 ब्लॉक / सेक्टर
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4.6 रोड / स्ट्रीट
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4.7 लोकैलिटी / कालोनी
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4.8 सिटी
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4.9 राज्य कोड (निर्देशों में राज्य कोड को देखें)
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4.10 पिन कोड
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प्र.5. स्थिति
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(व्यक्ति मैं, कंपनी सी, फर्म एफ, हिंदू अविभाजित परिवार एच, सरकार के कार्यालय जी, बैंकों बी, दूसरों हे)
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प्र.6. वित्तीय वर्ष (जो से संबंधित लेनदेन रिपोर्ट कर रहे हैं)
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प्र.7. आयकर के क्षेत्राधिकार आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) का पता
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8 वार्षिक सूचना रिटर्न में रिपोर्ट लेनदेन की कुल संख्या (पार्ट बी)
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9 वार्षिक सूचना रिटर्न (पार्ट बी) रुपये की रिपोर्ट में सभी लेनदेन का कुल मूल्य.
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10 वार्षिक सूचना रिटर्न के मध्यम (अयोग्य बंद हड़ताल कृपया) -CD/Floppy/DVD/ONLINE
सत्यापन
की मैं, ............. (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), बेटा / बेटी ...... सत्यनिष्ठा से अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने की घोषणा है कि, भाग में दी गई जानकारी इस लौटने की एक और पार्ट बी सही और पूरा हो गया है. मैं आगे मैं के रूप में अपनी क्षमता में यह वापसी कर रही हूँ कि घोषित ........... और मैं भी इस वापसी करना और यह सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ. मैं आगे फ्लॉपी / CD-ROM / डिजिटल वीडियो डिस्क / पार्ट बी प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से ऑनलाइन डेटा स्वच्छ और वायरस मुक्त है कि प्रमाणित करते हैं.
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दिनांक .....................
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हस्ताक्षर ............................................
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जगह ...................
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नाम ................................................. .
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(कार्यालय उपयोग के लिए)
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पत्र संख्या
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तिथि
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नाम और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर
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(स्टाम्प) के साथ वार्षिक सूचना रिटर्न
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(भाग बी)
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1 (स्पष्ट अक्षरों में) व्यक्ति का नाम
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(दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें.)
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प्र.20. व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या (पैन) (निर्देश देखें)
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(3) व्यक्ति के फोलियो नंबर (निर्देश देखें)
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(4) (दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें.) (स्पष्ट अक्षरों में) पता
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4.1 फ्लैट नंबर
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4.2 हाउस / परिसर सं
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4.3 मंजिल नहीं.
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4.4 इमारत का नाम
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4.5 ब्लॉक / सेक्टर
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4.6 रोड / स्ट्रीट
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4.7 लोकैलिटी / कालोनी
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4.8 सिटी
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4.9 राज्य कोड (निर्देशों में राज्य कोड को देखें)
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4.10 पिन कोड
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प्र.5. स्थिति
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(व्यक्ति मैं, कंपनी सी, फर्म एफ, हिंदू अविभाजित परिवार एच, सरकार के कार्यालय जी, बैंकों बी, दूसरों हे)
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प्र.6. वित्तीय वर्ष (जो से संबंधित लेनदेन रिपोर्ट कर रहे हैं)
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प्र.7. वार्षिक सूचना रिटर्न में रिपोर्ट लेनदेन की कुल संख्या
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8 (रुपये में) की वार्षिक सूचना रिटर्न में रिपोर्ट सभी लेनदेन का कुल मूल्य
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9 लेनदेन का विवरण:
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क्रम सं. बेच
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सौदे की तिथि (DD-MM-YY)
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लेनदेन पार्टी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
1 प्रथम नाम
प्र.20. मध्य नाम
(3) उपनाम
(गैर व्यक्तियों पूरा नाम के मामले में लिखा होना. दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें.
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लेनदेन पार्टी के पैन (निर्देश का संदर्भ लें नं 5)
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पूर्ण पता
(स्पष्ट अक्षरों में. दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़)
1 फ्लैट नं; 2. भवन / परिसर सं; 3. मंजिल नहीं; 4. बिल्डिंग नाम; 5. ब्लॉक / सेक्टर; 6.रोड / स्ट्रीट; 7. लोकैलिटी / कॉलोनी; 8. सिटी; . 9 जिला; 10. राज्य कोड; 11. पिन
(निर्देश में राज्य कोड को देखें)
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लेन - देन के मोड (कैश सी, चेक क्यू, कार्ड, आर, डिमांड ड्राफ्ट, दूसरों हे)
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रुपये की राशि. (निकटतम रुपया को गोल)
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लेन - देन कोड
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लेन - देन जगह ले ली है, जहां (वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार) व्यक्ति के कार्यालय / शाखा का पता
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वार्षिक सूचना रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्देश
1. (I) यह वापसी (पार्ट ए और पार्ट बी) कंप्यूटर पठनीय मीडिया भाग-के साथ साथ, एक फ्लॉपी (3.5 इंच और 1.44 एमबी) या CD-ROM (650MB या उच्च क्षमता) या डिजिटल वीडियो डिस्क होने पर प्रस्तुत किए कागज पर एक तत्संबंधी.
(Ii) के मामले में दायर रिटर्न एक संपीड़ित प्रारूप में, यह WinZip 8.1 या ZipltFast 3.0 संपीड़न उपयोगिता केवल का उपयोग कर संकुचित किया जाना चाहिए है.
(Iii) वापसी एक सीडी / फ्लॉपी / डीवीडी में दायर किया और कई फ्लोपी / सीडी / डीवीडी अवधि पार नहीं करना चाहिए.
प्र.20. प्राइवेट की तरह किसी भी संक्षिप्त का उपयोग न करें. लिमिटेड, आदि
(3) पैन आइटम नंबर 2 (भाग एक) में दिए जाने की आवश्यकता है और आइटम नंबर 2 (पार्ट बी) नहीं है दर
(मैं) पंजीयक या उप पंजीयक पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत नियुक्त;
(Ii) भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी होने के नाते एक व्यक्ति, बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत है जो भारत अधिनियम रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 3 के तहत गठित;
(4) एक यादृच्छिक कंप्यूटर जनित संख्या (फोलियो नंबर) पहली बार के लिए वार्षिक सूचना रिटर्न दाखिल करने के बाद आबंटित की जाएगी. यह संख्या आइटम नंबर 3 भाग ए और बाद के वर्षों के लिए वापसी का आइटम नंबर 3 (पार्ट बी) में उद्धृत किया जाएगा.
प्र.5. लेनदेन पार्टी पैन नहीं है जहां उल्लेख कृपया 60 (एनआर (के लिए अनिवासी) या जी (मामले में कोई रूप. नियम 114B के तहत 60 प्राप्त होता है) या 61 (केस फार्म नं 61 में शासन 114C के तहत प्राप्त है) या मामले के रूप में केन्द्रीय या राज्य सरकार विभाग या कांसुली कार्यालय) हो सकता है के लिए.
प्र.6. राज्य कोड
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कोड
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राज्य के नाम
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कोड
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राज्य के नाम
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01
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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प्र.19.
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महाराष्ट्र
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02.
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आंध्र प्रदेश
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प्र.20.
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मणिपुर
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03.
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अरुणाचल प्रदेश
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प्र.21.
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मेघालय
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04.
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आसाम
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प्र.22.
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मिजोरम
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05.
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बिहार
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प्र 23
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नागालैंड
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06.
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चंडीगढ़
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प्र 24
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उड़ीसा
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07.
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दादरा और नगर हवेली
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प्र.25.
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पांडिचेरी
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08.
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दमन और दीव
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26
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पंजाब
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09.
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दिल्ली
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प्र.27.
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राजस्थान
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10
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गोवा
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प्र 28
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सिक्किम
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प्र।11.
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गुजरात
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प्र.29.
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तमिलनाडु
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प्र.12.
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हरियाणा
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प्र.30.
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त्रिपुरा
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प्र.13.
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हिमाचल प्रदेश
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प्र.31.
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उत्तर प्रदेश
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प्र.14.
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जम्मू और कश्मीर
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प्र.32.
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पश्चिम बंगाल
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प्र.15.
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कर्नाटक
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प्र.33.
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छत्तीसगढ़ मिल
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प्र.16.
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केरल
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प्र.34.
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उत्तरांचल
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प्र.17.
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Lakshwadeep
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प्र.35.
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झारखंड
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प्र.18.
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मध्य प्रदेश
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प्र.7. रिपोर्ट करने के लिए लेनदेन के संबंध में कोड
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क्रम सं. बेच
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लेनदेन
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लेन - देन कोड
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1
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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित (लागू होता है जो एक बैंकिंग कंपनी में बनाए रखा एक व्यक्ति के किसी भी बचत खाते में एक साल में दस लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल नकद जमा अनुभाग में निर्दिष्ट कि अधिनियम का 51).
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001
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प्र.20.
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एक वर्ष में दो लाख रुपये या इससे अधिक के लिए कुल एक क्रेडिट कार्ड के संबंध में उठाए गए बिल के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान.
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002
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(3)
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एक म्युचुअल फंड की यूनिटों की खरीद के लिए दो लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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003
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(4)
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एक कंपनी या संस्था द्वारा जारी बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए पांच लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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004
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प्र.5.
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एक कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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005
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प्र.6.
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तीस लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति से खरीद.
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006
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प्र.7.
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तीस लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा बिक्री.
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007
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8
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांडों में निवेश के लिए एक साल में पांच लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी भी व्यक्ति से रसीद.
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008
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स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन
यह दिसंबर, 2004 के पहले दिन से, प्रस्तावित संशोधन यानी करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव देने का फैसला किया गया है, तारीख, जिस से 114E शासन और पर्चा 65 सरकारी राजपत्र ख़बरदार एसओ संख्या 1316 (ई) में प्रकाशित किए गए थे.यह इस प्रतिकूल किसी भी निर्धारिती के हित प्रभावित नहीं होगा कि प्रमाणित है.
नोट: प्रिंसिपल नियमों की अधिसूचना संख्या के तहत प्रकाशित किए गए थे तो 969 समय - समय पर संशोधन किया गया है जो 26 मार्च 1962 दिनांक, और पिछले ऐसे संशोधन भी किया गया था अधिसूचना के अनुसार एसओ सं 932 (ई), 2005/01/07 दिनांकित .

