आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

18/2012

अधिसूचना तिथि

23/05/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/05/2012

अधिसूचना: 18 जारी करने की तिथि: 23/5/2012

आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2012 - शासन 10AB की निवेशन

अधिसूचना संख्या 18/2012 [एफ सं 142/5/2012-TPL] तो 1169 (ई), 23-5-2012 दिनांकित

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात् 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1 (1) इन नियमों का आयकर (6 संशोधन) नियम, 2012 कहा जा सकता है.

(2) वे अप्रैल, 2012 के 1 दिन पर प्रवृत्त होंगे और आकलन वर्ष 2012-13 और बाद के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962 (चलकर कहा नियम के रूप में), नियम 10A के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"हाथ की दूरी कीमत के निर्धारण के अन्य विधि

10AB. उपधारा के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए (1) धारा 92C के एक अंतरराष्ट्रीय लेन - देन के संबंध में हथियार 'लंबाई कीमत के निर्धारण के लिए अन्य विधि के खाते में है, जो कीमत लेता है, जो किसी भी तरीके से किया जाएगा चार्ज या भुगतान, या आरोप लगाया या के साथ या गैर जुड़े उद्यमों के बीच सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार, समान परिस्थितियों में, एक या समान अनियंत्रित लेन - देन के लिए, भुगतान किया गया होता गया. "

(3) कहा नियमों के नियम 10 बी में, उपनियम (1) के खंड (ए), निम्नलिखित खंड अर्थात्, डाला जाएगा के बाद: -

"(च) नियम 10AB में प्रदान के रूप में किसी अन्य विधि."

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