आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

18/2009 [का. आ. 651(अ)]

अधिसूचना तिथि

22/03/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2010

अधिसूचना: एनसी-18/2009 [का.आ. 651(अ)], तारीख: 22-3-2010

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 18/2009 [एफ सं. V-27015/5/2009-SO (NAT. COM)] / तो 651 (ई), 22-3-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 602 (ई), उप - धारा के तहत जारी 12 अगस्त 1993, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 3 में अधिसूचित किया था, "महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसायटी द्वारा अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल, जिला हिसार, हरियाणा के निर्माण.दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली, अतः 94 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1994-95 से तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, दिनांक 2 फ़रवरी 1996 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए तो 200 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 12 मार्च 1998 दिनांक जो फ़रवरी 2 दिनांक अतः 129 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए 28 दिसंबर 2001 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1269 (ई), बढ़ा दी गई वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2005; और वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2008/04/06 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1299 (ई), बढ़ाया गया था जो;

जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 200 (ई), 12 मार्च 1998 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित.रुपये के लिए 17.57 करोड़. 40 करोड़;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम सत्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना बिना किसी भी महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसायटी, दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली, द्वारा किया जा रहा "'अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण, जिला हिसार, हरियाणा" रुपए की अनुमोदित लागत में बदल जाते हैं. तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 40 करोड़ यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत की.