17(अ) : अधिसूचना: का. आ. 17(अ) जारी करने की तारीख: 11/1/1994
अधिसूचना सं.
17(अ)
अधिसूचना तिथि
11/01/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/01/1994
अधिसूचना: SO17 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1994/11/01
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सीरियल नंबर के खिलाफ की गई प्रविष्टियों rescinds लाइनों में 4 से 6 धारा 3 के भाग द्वितीय में प्रकाशित 29-9-93 दिनांक एसओ 729 वित्त सं मंत्रालय (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना, 9 को, उप - धारा (द्वितीय) की भारत के राजपत्र में, हेल्प एज इंडिया, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली की परियोजना के रूप में, 29 सितंबर, 1993 को भी अधिसूचना का.आ. 602 (अ) में प्रकाशित किए गए थे, 12-8-93 दिनांकित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के खंड 3, (द्वितीय) 1993/12/08 दिनांकित भारत के राजपत्र, की उप - धारा के भाग 2 का 4 पृष्ठ पर प्रकाशित:
यह अधिसूचना 11 जनवरी 1994 पर किए गए आयकर अधिनियम में संशोधन होता है कि यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं

