आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

179(अ)

अधिसूचना तिथि

09/03/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/03/1995

अधिसूचना: का. आ. 179(अ) जारी करने की तारीख: 9/3/1995

                        

अधिसूचना: SO179 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/09/03
अधिसूचना संख्या आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए तो 878 (ई), दिनांक 30 नवंबर 1992, द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार धारावाहिक में निर्दिष्ट गए जबकि संख्या 8, रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ, जिला हावड़ा आकलन वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पश्चिम बंगाल-711 202, के तिरुवनंतपुरम में अस्पताल सेंटर परियोजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते है, इसके द्वारा रामकृष्ण मठ के तिरुवनंतपुरम में अस्पताल परियोजना, बेलूर मठ, जिला हावड़ा निर्दिष्ट करता है पश्चिम बंगाल-711 202, आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए छप्पन लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 9715 / एफ सं NC-155/94