अधिसूचना: का. आ. 1799 जारी करने की तारीख: 11/7/2001
अधिसूचना सं.
1799-
अधिसूचना तिथि
11/07/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/07/2001
अधिसूचना: SO1799
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), एस. 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/11/07
अधिसूचना संख्या का.आ. 1799, दिनांक 11 जुलाई 2001.
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित संस्था (ए) आयकर (छूट) के महानिदेशक, 10, मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा; (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, अक्टूबर 31 को या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि की एक प्रति और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाते उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, Oficer आकलन नामित होने के लिए आयकर रिटर्न के अलावा.
क्रम सं.बेच जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1 CARITAS भारत, सीबीसीआई, अशोक प्लेस (गोल डाक खन्ना), नई दिल्ली. 2000/01/04 31-3-2003 को
नोट: अधिसूचित संस्था अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में कर रहे हैं. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
अधिसूचना संख्या 207/2001/F.No. 203/28/2001-ITA-II]

