आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

178(अ)

अधिसूचना तिथि

09/03/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/03/1995

अधिसूचना: का. आ. 178(अ) जारी करने की तारीख: 9/3/1995

                        

अधिसूचना: SO178 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/09/03
जबकि अधिसूचना संख्या तो द्वारा 578 धारा के तहत जारी (ई), दिनांक 31 जुलाई 1992, (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार धारावाहिक में निर्दिष्ट किया था संख्या 3, (एक) स्लम पुनः आवास; (ख) ग्रामीण आवास; (ग) स्कूल भवन पुनर्निर्माण; और आकलन वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजनाओं या योजनाओं के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (डी) प्रशिक्षण और (मुख्य रूप से अंधा) विकलांग गरीब की स्वरोजगार;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजनाओं या योजनाओं को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजनाओं या योजनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा Rambagan, कलकत्ता की मलिन बस्तियों में (एक) स्लम फिर से आवास को निर्दिष्ट रुपये की अनुमानित लागत पर. 50 लाख; रुपये की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के ग्यारह जिलों के 2,000 गांवों में (ख) ग्रामीण आवास. 235 लाख; रुपये की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के ग्यारह जिलों में (ग) स्कूल की इमारत के पुनर्निर्माण. रुपये की अनुमानित लागत से बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (मुख्य रूप से अंधा) विकलांग गरीबों के लिए 30 लाख, और (घ) प्रशिक्षण और स्वरोजगार,. आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे की योजनाओं के पात्र परियोजनाओं के रूप में 95 लाख रुपए.
[सं 9714/F.No. NC-155/94