178 : अधिसूचना: 178 जारी करने की तिथि: 24/5/2007
अधिसूचना सं.
178
अधिसूचना तिथि
24/05/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/05/2007
अधिसूचना सं. 178/2007, 24-5-2007 दिनांक
यह इस संगठन सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलूर, उप खंड के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में 2005/01/04 से प्रभाव के साथ आयकर नियम के आर ules 5C और 5D, 1962 के साथ पढ़ें: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा.
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान का पालन करेंगी.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और ई xplanation में परिभाषित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगी उप - धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की और इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत विधिवत आयकर आयुक्त या निदेशक को ऐसे एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित (1) धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर.
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
(क) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(बी) ने अपने ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) राशि प्राप्त की और रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू करने के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या
(ई) के अनुरूप है और (1) (ख) आयकर नियम के आर ules 5C और 5D, 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए रहता है.

