आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

177

परिपत्र की तिथि

15/09/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/09/1975

परिपत्र सं. 177, 15-09-1975 दिनांकित

वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975 - परिपत्र सं. 177, 15-9-1975 दिनांक

    वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975

    एक नज़र में संशोधन

    अनुभाग / अनुसूची

    विवरण

    वित्त (संशोधन) अधिनियम

    4 ज

    वे नई दर शेड्यूल 4 के आधार पर संशोधित किया गया था के रूप में अगर 1975-76 के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के लिए नोटिस प्रभाव है कि सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र प्रावधान

    1975 वित्त अधिनियम

    2 (7)

    कृषि income3 साथ गैर कृषि आय का आंशिक रूप से एकीकृत कराधान की योजना

    उप पारस

    आयकर की छूट सीमा 2 उठाया

    मैं और द्वितीय

    के पैरा एक

    का तीसरा भाग

    1 Sch

    15-9-1975 सर्कुलर नं 177,

    व्याख्यात्मक नोट

    वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975

    1वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975, संसद द्वारा पारित रूप में, 31-7-1975 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की और 1975 के अधिनियम 34 के रूप में अधिनियमित किया गया है. इस परिपत्र में इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के पदार्थ बताते हैं.

    वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975

    उठाया आयकर छूट की सीमा

    प्र.20. (बाद में संशोधन अधिनियम, 1975 के रूप में) वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975 का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के मामले में आयकर के लिए छूट की सीमा बढ़ाने के लिए है, हिंदू अविभाजित परिवार, अपंजीकृत कंपनियों, व्यक्तियों के अन्य संघों या व्यक्तियों और रुपये से कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का शव. 6000 रुपए के लिए वित्त अधिनियम, 1975 के तहत निर्धारित. 8,000. संशोधन अधिनियम, 1975 तदनुसार, उप पैरा में निर्दिष्ट दर शेड्यूल बदल दिया गया है मैं और 1975/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा द्वितीय. इनमें दो उप पैराग्राफ में किए गए परिवर्तन कर रहे हैं:

    1व्यक्तियों के मामले में आयकर की दर,, अपंजीकृत कंपनियों, व्यक्तियों के अन्य संगठनों या व्यक्तियों और पर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के शव (कम से कम एक छूट सीमा से अधिक कुल आय के साथ सदस्य होने के अलावा अन्य) हिंदू अविभाजित परिवार रुपये के लिए आय के पहले स्लैब. 8,000 शून्य और रुपये की आय के नए स्लैब की आयकर की दर से तय किया गया है. रुपये के लिए 8,000. 15,000 17 फीसदी की दर से तय किया गया है. अन्य स्लैब पर आयकर की दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा गया है.

    प्र.20. रुपये के लिए आय के पहले स्लैब पर अन्य हिंदू अविभाजित परिवारों के मामले में आयकर की दर (जो है, संशोधित छूट सीमा से अधिक कुल आय के साथ कम से कम एक सदस्य होने के उन है). 8,000 शून्य पर और रुपये के नए स्लैब पर तय किया गया है. रुपये के लिए 8001. 20 फीसदी की दर से 15,000. आय के अन्य स्लैब पर आयकर की दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा गया है.

    कार्यक्रम 1975-76 और भी व्यक्तियों के मामले में उस वर्ष में देय एडवांस टैक्स की गणना के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों के मामले में "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए लागू होगा संशोधित दर, हिंदू अविभाजित परिवार, अपंजीकृत फर्म, व्यक्तियों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के व्यक्तियों या शरीर के अन्य संघों. संशोधित दरें भी (चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील, वकीलों और आर्किटेक्ट) कुछ व्यवसायों में लगे पंजीकृत फर्मों के भागीदारों को देय सेवानिवृत्ति वार्षिकियां से वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान और आय चार्ज करने के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए लागू होगी त्वरित आकलन किया जाना है, जहां विशेष मामलों में वर्तमान आय पर 1975-76 के दौरान कर. इन विशेष मामलों हैं: जब्त संपत्ति [धारा 132 (5)] द्वारा प्रतिनिधित्व अघोषित आय पर आयकर की गणना; [धारा 174 (2)] भारत छोड़ने व्यक्तियों के आकलन; टैक्स [धारा 175] से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना व्यक्तियों के आकलन; और एक बंद व्यापार के लाभ का आकलन [धारा 176 (2)]. उसमें संशोधन अधिनियम, 1975 निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर चार्ज के प्रयोजनों के लिए दर कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है कि ध्यान दिया जा सकता है.

    वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975

    (3) संशोधन अधिनियम, 1975 कृषि से प्राप्त आय के साथ गैर कृषि आय का आंशिक रूप से एकीकृत कराधान की योजना ही है जो करदाताओं के मामले में लागू होता है कि प्रदान करने के लिए (7) वित्त अधिनियम, एक दृश्य के साथ 1975 की धारा 2 में संशोधन किया गया है गैर कृषि आय रुपये से अधिक. 8000 (रूपए. 6,000 वर्तमान में). इस संशोधन वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान और त्वरित आकलन पिछले पैराग्राफ में कहा गया है के रूप में किया जाना है, जहां विशेष मामलों में देय एडवांस टैक्स की गणना के प्रयोजन के लिए लागू होगी.

    वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975

    (4)संशोधन अधिनियम, 1975 को भी वे नए के आधार पर संशोधित किया गया था के रूप में यदि पहले से ही आयकर अधिकारी द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के लिए नोटिस प्रभाव पड़ेगा कि सुरक्षित करने के क्रम में एक स्वतंत्र प्रावधान किया गया है दर कार्यक्रम. आदेश और 31-7-1975 से पहले जारी किए गए थे, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के लिए नोटिस की वैधता केवल अग्रिम कर कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए दर या दरों किया गया है कि जमीन पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा संशोधन अधिनियम, 1975 और हर तरह के आदेश या उस तारीख से पहले जारी किए गए मांग का नोटिस द्वारा विविध रूप उसमें विनिर्दिष्ट अग्रिम कर की दर या दरों के अनुसार अग्रिम कर की राशि से प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में यदि प्रभाव पड़ेगा द्वारा विविध अधिनियम, 1975 में संशोधन. किसी भी अगर करदाता के कारण भी 15-9-1975 पर किस्त में देय राशि के खिलाफ 15-6-1975 को होने वाले एक किस्त में उसके द्वारा भुगतान किया, इस अतिरिक्त राशि को समायोजित करने के हकदार होंगे.