176 : परिपत्र सं. 176, 16-08-1975 दिनांकित
परिपत्र सं.
176
परिपत्र की तिथि
16/08/1975
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/08/1975
वित्तीय वर्ष 1975-1976
1695. विधेयक, 1975 और वित्त (संशोधन) फायनेंस की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों अधिनियम, 1975 में वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
स्पष्टीकरण 1
1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 131 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/36/74-ITJ], वर्ष 1974-75 के दौरान भुगतान वेतन से आयकर की कटौती के विषय पर 18-3-1974 दिनांकित. वित्त विधेयक 28 फ़रवरी 1975 को संसद में पेश किया, अन्य बातों के साथ, आयकर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान काटी जाती है, जिस पर दरें निर्धारित करता है.इन दरों का भुगतान या 1 अप्रैल 1975 को या उसके बाद देय वेतन से टैक्स की कटौती के लिए लागू होगी. उप पैरा का एक उद्धरण यह "वेतन" पर आय कर की वसूली से संबंधित है insofar के रूप में बीमार वित्त बी, 1975, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं [एनेक्स 1] 1 संलग्न है.यह वित्त विधेयक, 1975 के गुजरने के लंबित, "वेतन" से कर की कटौती उक्त अनुसूची में दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है. गणना के तीन विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय में दिए गए हैं.
प्र.20. वे कर वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर "वेतन" से आय से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा.6000.
28 फ़रवरी, 1974 और 21 सितम्बर 1974 पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित (2) आयकर (संशोधन) नियम, 1974 और आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 1974 के क्रमश में कुछ संशोधन किए गए हैं अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क आवासीय और मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान.नए प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं 16-3-1974 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 150, 19-11-1974 दिनांकित, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 130 में समझाया गया है. इन प्रावधानों वित्तीय वर्ष 1975-1976 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय की गणना के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा.
(3) एक कर्मचारी की कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त मजदूरी जमा खाता या अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते में उसका खाता बही खाते में जमा राशि नहीं होगा यह तो श्रेय दिया जाता है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल; लेकिन उसे चुकाया है के रूप में राशि का इतना चुकाया है जो पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा.
(4) अनिवार्य जमा (आयकर दाताओं) योजना, 1974 के तहत एक करदाता द्वारा की गई जमा राशि उसकी कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है.तदनुसार, इस तरह जमा स्रोत पर आयकर छूट के राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दिया जाना है.
(5) कर योग्य वेतन रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में एक मानक कटौती प्रदान करने के बाद गणना की जानी है.मानक कटौती रुपये तक वेतन का 20 फीसदी के बराबर राशि में रखा जा रहा है. 10,000 और अधिकतम रू के अधीन तत्संबंधी अधिक वेतन का 10 फीसदी. 3,500. इस प्रयोजन के लिए शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन किसी भी (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है, जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भुगतान, (10A शामिल नहीं होगी ), (10 बी) 12 (,) (11 [छंटनी मुआवजा के संबंध में वित्त विधेयक, 1975 द्वारा डाला जाने का प्रस्ताव]) और धारा 10 के (13A).इस प्रकार, धारा 10 (13A) के तहत छूट प्राप्त है जो मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती, हालांकि, वित्त वर्ष 1975-76 के दौरान किसी भी समय रोजगार में नहीं किया गया है, जो सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में स्वीकार्य नहीं होगा. वित्तीय वर्ष 1975-1976 के पाठ्यक्रम में सेवा से रिटायर वाले व्यक्तियों के मामले में, मानक कटौती केवल खाते में कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन लेने के बिना वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार से व्युत्पन्न वेतन के संदर्भ में की गणना की जाएगी. इसके अलावा, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में (एक) जहां कर्मचारी एक वाहन भत्ता, या (ख) जहां वह पूरी तरह या विशेष रूप में की तुलना में अन्यथा उपयोग के लिए उसके नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल (साथ प्रदान की जाती है की प्राप्ति में है अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन) या जहां वह अनुमति दी है स्वामित्व या नियोक्ता द्वारा काम पर रखा मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में).इस संबंध में यह रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं या ऐसी जगह से जहां जगह को उसके घर से जाने की उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों द्वारा एक मोटर कार के उपयोग में नहीं माना जा जाएगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार के उपयोग के रूप में.
कर योग्य आय की गणना करते समय (6), संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 4000, अगले रुपए का 50 फीसदी. 6000 और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान, भविष्य निधि में योगदान, धारा 19 यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान की योग्यता राशि की शेष राशि का 40 प्रतिशत भारत अधिनियम, 1963 और डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाता या 15 साल के खाते में जमा की.एक साथ लिया इन वस्तुओं की योग्यता राशि का अनुमान "वेतन" के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा या रुपये [निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में कटौती के बाद (5) उपरोक्त मद में निर्दिष्ट]. 20,000, इनमें से जो भी कम है.
(7) उनके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च, जो मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कर राहत प्रदान करने की दृष्टि से, वित्त विधेयक, 1975 में इस तरह के व्यय के संबंध में कटौती की अनुमति के लिए आयकर अधिनियम में एक प्रावधान करने का प्रस्ताव .प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार कटौती केवल जिसका "सकल कुल आय" रुपये से अधिक नहीं है भारतीय नागरिकों के मामले में अनुमति दी जाएगी. 12,000. करदाता के बच्चे (सर्जरी और प्रसूति सहित) चिकित्सा में एक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कर रहा है कहां, वास्तुकला, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, रुपये की कटौती. 1000 और बच्चा रुपये की कटौती, इन विषयों में या किसी भी अन्य की डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए अध्ययन कर रहा है, जहां. प्रत्येक बच्चे के लिए 500 की अनुमति दी जाएगी. करदाता दो से अधिक बच्चों की शिक्षा पर व्यय वहन किया जहां मामलों में, प्रस्तावित प्रावधान के तहत कटौती उसके द्वारा चुना जा सकता है के रूप में दो ऐसे बच्चों के संदर्भ में उपरोक्त दरों पर अनुमति दी जाएगी. यह इस दर पर कटौती कुछ राशि ऐसी शिक्षा पर निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाता है प्रदान की परवाह किए बगैर निर्धारिती द्वारा खर्च किए गए वास्तविक राशि की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती का लाभ निर्धारिती की (वह अपने बच्चे का पूरा समय शिक्षा पर टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान व्यय वहन किया कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत पर स्रोत पर कर की कटौती के स्तर पर रखा जा सकता है बच्चे) पूरी तरह या उस पर मुख्य रूप से निर्भर है और भी बच्चे या बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं जिसके लिए पाठ्यक्रम की प्रकृति की घोषणा.
(8) तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता के संबंध में उच्चतम सीमा रुपये से उठाया गया है. रुपये के लिए 300 बजे. 400 इस के लिए एक तार्किक परिणाम रुपये की अधिकतम सीमा के रूप में PM. 300 PM रुपये करने के लिए उठाया जाने का प्रस्ताव है आयकर से मकान किराया भत्ता की छूट के लिए धारा 10 (13A) में निर्धारित. वित्त विधेयक, 1975 तक 400 बजे.प्रस्तावित संशोधन 1975/01/04 से प्रभावी होगा और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1975-76 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
(9) वित्त विधेयक, 1975 को स्पष्ट करने के लिए 1 अप्रैल 1962 (अधिनियम अस्तित्व में आया, जहां से तारीख) से प्रभावी धारा 10 (14) में पूर्वव्यापी संशोधन करने का प्रयास है कि मकान किराया भत्ता के अलावा अन्य किसी भी भत्ता [जो है धारा 10 के तहत आयकर से छूट (13A) कर्तव्यों आमतौर पर प्रदर्शन किया या वह आमतौर पर रहता है जहां जगह पर हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को दी गई (धारा 10 के उद्देश्य के लिए, माना नहीं जाएगा 14 जरूरी है और विशेष रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में खर्च पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई) एक विशेष भत्ता,.प्रस्तावित संशोधन डॉ Phathak प्रतिपूरक (सिटी घोषित करने [1975] 99 आईटीआर 14 वी. सीआईटी के मामले में धारा 10 (14) के प्रावधान को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा रखा व्याख्या से उत्पन्न होने वाली कठिनाई से अधिक प्राप्त करने के लिए एक दृश्य के साथ है ) भत्ता धारा 10 (14) के तहत आय कर से मुक्त.प्रस्तावित संशोधन का एक परिणाम के रूप में, प्रतिपूरक (सिटी) भत्ता लगाया जा करने के लिए जारी रहेगा.
(10) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.इस तरह के दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड या प्रधानमंत्री का सूखा राहत कोष में योगदान इस तरह के योगदान का प्रतिशत वेतन बिल 55 से कटौती द्वारा बनाई गई हैं, जहां के मामलों में कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में कटौती की जा सकती है. केयर साल के लिए इस तरह के योगदान की कुल रुपए से कम नहीं है कि देखने के लिए रखा जाना चाहिए. 250 संवितरण अधिकारी अनुभाग 206 के तहत रिटर्न की टिप्पणी कॉलम में कुल योगदान दिखाना चाहिए.
(11) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय दस को, कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और पांच रुपये या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा विफल रहता है या घटाने के बाद अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दंडनीय होगा कि प्रदान की जाती है जिसमें (12) ध्यान भी, धारा 276B के लिए आमंत्रित किया है छह महीने तक का हो सकता है, और भी तारीख से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से गणना की एक राशि से कम नहीं होगी जो ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ जिस पर इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया था.
(3)यह कानून में पारित होने से पहले किसी भी परिवर्तन वित्त विधेयक, 1975 में बना रहे हैं, तो एक ही कारण पाठ्यक्रम में आप को नहीं भेजी जाएगी.
परिपत्र: नहीं 161 [एफ सं 275/12/75-ITJ], 22-3-1975 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
ध्यान 22-3-1975 [स्पष्टीकरण 1] आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर किए गए व्यय के संबंध में कर राहत से संबंधित दिनांकित, (7) इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 161 के पैरा 2 के लिए आमंत्रित किया है.वित्त अधिनियम, 1975 (अंत में अधिनियमित के रूप में) इस लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है. खंड 80FF के तहत कटौती आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर, लेकिन यह भी पूरी तरह निर्धारिती या उस पर मुख्य रूप से निर्भर में से किसी भाई या बहन पर खर्च और व्यापार में एक कोर्स तक फैली इस तरह के व्यय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में न केवल उपलब्ध होगी चिकित्सा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसके अलावा प्रबंधन. इसके अलावा (7) 23-3-1975 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 161, के पैरा 2 में संकेत दिया गया है कि क्या करने के लिए, एक निर्धारिती रुपये के उच्च कटौती के हकदार होंगे. व्यवसाय प्रबंधन और रुपये की कटौती में एक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कर एक आश्रित के संबंध में 1000. व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स के लिए अध्ययन कर एक आश्रित के संबंध में 500. निर्धारिती दो से अधिक आश्रितों की उच्च शिक्षा पर व्यय वहन किया जहां उसके द्वारा चुना जा सकता है लेकिन, जैसा कि कटौती केवल दो तरह के आश्रितों के संबंध में अनुमति दी जाएगी.
परिपत्र: नहीं 166 [एफ सं 275/12/75-ITJ], 1975/09/06 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 3
1ध्यान नीचे देता है जो उपरोक्त विषय पर 22-3-1975 [स्पष्टीकरण 1], दिनांक, (3) इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 161 के पैरा 2 के लिए आमंत्रित किया जाता है कि एक कर्मचारी की कुल आय, राशि की गणना के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मजदूरी जमा खाता या अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते में उसका खाता बही खाते में जमा यह तो श्रेय लेकिन है जिसमें पिछले वर्ष की उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा उसे चुकाया है के रूप में राशि का इतना चुकाया है जो पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा.धारा 8 (2) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए, एक कर्मचारी की कुल आय, इस अधिनियम के तहत उसे चुकाया राशि होगी प्रदान करता है (1) के खंड 89 के तदनुसार लागू नहीं होगी बकाया और उप - धारा के प्रावधानों में उसे भुगतान वेतन नहीं समझा.
प्र.20. अतिरिक्त मजदूरी जमा खाता में एक कर्मचारी की खाता बही खाते में जमा राशि को 7 जुलाई 1975 (यानी, नियत दिन से एक वर्ष की समाप्ति के बाद), धारा 9 (1) (क) के अतिरिक्त के बाद प्रतिदेय हो गए हैं उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974.इसलिए, इस तरह के भुगतान पर कर में इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 161 [एफ में निहित निर्देशों के अनुसार स्रोत पर काटा जाना है सर्कुलर नंबर 176 द्वारा संशोधित 22-3-1975 सं 275/12/75-ITJ], [एफ सं 275/12/75-ITJ], दिनांक 16-8-1975 [स्पष्टीकरण 1 के रूप में यहाँ मुद्रित और 4].
परिपत्र: नहीं 182 [एफ सं 275/12/75-ITJ], 28-10-1975 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 4
1ध्यान दिनांकित, सर्कुलर नंबर 161 के अनुच्छेद 1 के लिए आमंत्रित किया है 22-3-1975 [स्पष्टीकरण 1] के लिए दर दे वित्त विधेयक, 1975 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं का एक उद्धरण enclosing वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान वेतन से आयकर की कटौती.
प्र.20. 31 जुलाई, 1975 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है, जो वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975,,, अन्य बातों के साथ, वित्त अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक जगह है.नई दर अनुसूची के तहत रुपये तक आय के पहले स्लैब पर आयकर की दर. 8000 (रूपए. पहले 6000) शून्य और रुपये के नए स्लैब पर दर तय किया गया है. 17 फीसदी की दर से 8,001-15,000.रुपये परे आय के स्लैब पर टैक्स की दरों. 15,000 अपरिवर्तित ही रहेंगे. प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के नए उप पैरा मैं का एक उद्धरण अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है
(3)यह आयकर की कि कटौती नए शेड्यूल में दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान किया जा सकता है अनुरोध किया है.इस संबंध में, यह यह अनुभाग 192 (3) को कम करने (या वृद्धि) किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त (या कमी) को एडजस्ट करने के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि के तहत अनुमत है कि नोट किया जाए वित्तीय वर्ष के दौरान (यह घटा या विफलता).
(4)नए प्रावधानों के आधार पर गणना की तीन विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय में मार्गदर्शन के लिए दिया जाता है.
प्र.5. यह ध्यान दिया जाए रुपये से छूट की सीमा की स्थापना के साथ कि. रुपये के लिए 6,000. वित्तीय वर्ष 1975-1976 के दौरान एक व्यक्ति की अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक होने की संभावना है जब तक 8000, कोई स्रोत पर कर घटाया है. 8,000.
परिपत्र: नहीं 176 [एफ सं 275/12/75-ITJ], 16-8-1975 दिनांकित.
अनुलग्नक मैं - निकालने प्रथम अनुसूची के भाग III से
वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975
पैरा एक
उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है, जो इस पैरा या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय लागू होता है:
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 8]000
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कोई नहीं;
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(2)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 8,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000
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17 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 8000;
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(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000
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रुपये. 1,190 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.15,000;
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
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रुपये. 2,190 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.20,000;
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(5)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
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रुपये. 3,690 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.25,000;
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(6)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
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रुपये. 5690 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.30,000;
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(7)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
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रुपये. 15,690 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.50,000;
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(8)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 रूपये
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रुपये. 27,690 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 70 फीसदी.70,000;
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आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की यूनियन के प्रयोजन के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
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र
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1
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(रुपये भी शामिल है. 180) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
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9,680
|
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प्र.20.
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सामान्य भविष्य निधि में योगदान
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720
|
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(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
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50
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1,230
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(4)
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कुल वेतन आय
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9,680
|
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प्र.5.
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घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा की गई राशि
|
१८०
|
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9500
|
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प्र.6.
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घटा: मानक कटौती वेतन का 20 प्रतिशत व्यय के संबंध में रोजगार के लिए प्रासंगिक
|
1,900
|
|
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7]600
|
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प्र.7.
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घटा: सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर योग्यता योगदान का पूरा
|
1,220
|
|
8
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कर योग्य आय
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6380
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9
|
रुपये 6,380 पर आयकर देय
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शून्य
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उदाहरण द्वितीय
|
1
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(रुपये भी शामिल है. 240) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
|
18,565
|
|
प्र.20.
|
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
|
1]20
|
|
(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
|
1]600
|
|
|
|
2,800
|
|
(4)
|
कुल वेतन आय
|
18,565
|
|
प्र.5.
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घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा की गई राशि
|
240 रु
|
|
|
|
18,325
|
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प्र.6.
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घटा: मानक कटौती व्यय के संबंध में रुपये में रोजगार के लिए प्रासंगिक. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
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2,832.50
|
|
|
|
15,492.50
|
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प्र.7.
|
घटा: रुपये के पूरे. सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर 2,800 योग्यता योगदान
|
2,800.00
|
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8
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कर योग्य आय
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12,692.50
|
|
|
को गोल
|
12,690.00
|
|
9
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रुपये पर आयकर. 12,690 [यानी, रुपये पर 17 फीसदी की दर से.4,690]
|
797.30
|
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10
|
10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
|
79.73
|
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प्र।11.
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कुल कर देय
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877.03
|
|
|
को गोल
|
877.00
|
उदाहरण III
|
1
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(रुपये भी शामिल है. 451) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
|
|
29,039
|
|
प्र.20.
|
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
|
|
3]500
|
|
(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम की ओर भुगतान
|
|
|
|
|
[कर्मचारी रुपये के एक वाहन भत्ते की प्राप्ति में है. अपने नियोक्ता से प्रति माह 200]
|
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6275
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9775
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(4)
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कुल वेतन आय
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29,039
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प्र.5.
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घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा की गई राशि
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451
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28,588
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प्र.6.
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घटा: मानक कटौती व्यय inciden के संबंध में
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ताल रोजगार रुपये तक ही सीमित. 1]000
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1]000
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27,588
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प्र.7.
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सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर योगदान के कारण कटौती. भुगतान की गयी रु. सभी में 9775 लेकिन रुपये के 30 फीसदी तक सीमित है. 27,588 यानी रुपये.8,276.40
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- पहली रुपए पर. 4000 (पूर्ण)
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र 4,000.00
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- अगले रुपए पर. 50 फीसदी की दर से 4,276.40
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र 2,138.20
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6,138.20
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8
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कर योग्य आय
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21,449.80
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को गोल
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21,450.00
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9
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रुपये पर आयकर. 21,450 [रुपये. 2,190 से अधिक रुपये का 30 फीसदी.1,450]
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2,625.00
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10
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10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
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262.50
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प्र।11.
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कुल कर देय
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2,887.50
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को गोल
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|
2,888.00
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