174(अ) : अधिसूचना: का. आ. 174(अ) जारी करने की तारीख: 3/3/1992
अधिसूचना सं.
174(अ)
अधिसूचना तिथि
03/03/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/03/1992
अधिसूचना: SO174 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 194H, 194H (2), 194H (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/03/03
केन्द्र सरकार, खाद्यान्न व्यापार में कमीशन एजेंटों और डीलरों को कारण हो जाने की संभावना असुविधा की हद को ध्यान में रखते निवासियों जा रहा है, और यह प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व के हितों के विपरीत नहीं होगा कि संतुष्ट किया जा रहा है खंड (क) उप - धारा (2) आयकर अधिनियम की धारा 194H की, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा कमीशन या दलाली के माध्यम से किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों (बाद में "के रूप में भेजा छूट अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन खाद्यान्न व्यापार में एजेंट या डीलरों आयोग ने कहा कि व्यक्तियों "): -
(मैं) कमीशन एजेंट या डीलरों ने कहा कि व्यक्ति को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत;
(द्वितीय) ने कहा कि व्यक्ति जिसका मामलों टैक्स में उनके पते और आय के आयुक्त को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में भुगतान कमीशन या दलाली की राशि के साथ, स्रोत पर कटौती नहीं की गई है, कमीशन एजेंट या डीलरों की एक सूची प्रस्तुत कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो महीने के भीतर संबंधित कर.
प्र.20. यह अधिसूचना सितंबर, 1992 के 30 वें दिन तक लागू रहेगा.
[अधिसूचना संख्या 9007 / एफ सं 275/13/92-IT (बी)

