1747 : अधिसूचना: का. आ. 1747 जारी करने की तारीख: 16/2/1984
अधिसूचना सं.
1747
अधिसूचना तिथि
16/02/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/02/1984
अधिसूचना: SO1747
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/2/1984
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "विश्वविद्यालय" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
मंगलौर युनिवर्सिटी, मंगलोर.
इस अधिसूचना 17-9-1983 से 16-9-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5640 / एफ 203/117/83-ITA सं. द्वितीय

