आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1743

अधिसूचना तिथि

23/03/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/03/1982

अधिसूचना: का. आ. 1743 जारी करने की तारीख: 23/3/1982

                        

अधिसूचना: SO1743
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6, साथ पढ़ें: ---
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, पुणे.
अधिसूचना 31 जनवरी 1984 को 1 फ़रवरी 1982 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4523 (एफ नहीं 203/36/82--ITA. द्वितीय)]