172 : अधिसूचना: 172 जारी करने की तिथि: 14/7/2003
अधिसूचना सं.
172
अधिसूचना तिथि
14/07/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/2003
अधिसूचना नहीं : 172
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 14/7/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 172, 2003 डीटी 14 जुलाई
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन करेगी. 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है एम / एस नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, सेक्टर 15 ए, नोएडा के पास, एपीजे स्कूल, नोएडा 201301 और सी / ओ. आईएल एंड एफएस., इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर चतुर्थ बी, चौथी मंजिल, लोदी रोड, नोएडा क्षेत्र के सेक्टर 15A-16A के साथ महारानी बाग जोड़ने के द्वारा अपनी परियोजना दिल्ली नोएडा ब्रिज के लिए नई दिल्ली.
[F.No. 205/23/98-ITA-II]

