आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1715

अधिसूचना तिथि

01/04/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/04/1981

अधिसूचना: का. आ. 1715 जारी करने की तारीख: 1/4/1981

                        

अधिसूचना: SO1715
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1981/01/04
21 फ़रवरी 1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2179 (एफ नहीं 203/15/78-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) कि समाज मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) सोसायटी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मेडिकल रिसर्च, मुंबई के संवर्धन के लिए भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास सोसायटी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान.
यह अधिसूचना 19 दिसंबर को 20 दिसंबर 1979 से दो वर्ष की अवधि, 1981 के लिए प्रभावी है.
[सं 3927 (एफ नहीं 203/36/81-ITA. द्वितीय)