1712 : अधिसूचना: का. आ. 1712 जारी करने की तारीख: 31/3/1981
अधिसूचना सं.
1712
अधिसूचना तिथि
31/03/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/03/1981
अधिसूचना: SO1712
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/3/1981
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) कि अकादमी चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) अकादमी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) अकादमी 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
श्री Abhinya Vidyatheertha Swamigal साइंटिफिक रिसर्च अकादमी, बंगलौर.
अधिसूचना 12 फ़रवरी 1983 को 13 फ़रवरी 1981, से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3924 (एफ नहीं 203/45/81-ITA. द्वितीय)

