आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

171

परिपत्र की तिथि

08/07/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/07/1975

परिपत्र सं. 171, 08-07-1975 दिनांकित

718. आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (अदन) नियम, 1953 - वर्तमान स्थिति इस आधार पर

11922 अधिनियम की धारा 49 ए के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 24-3-1953 को एक अधिसूचना राहत के अनुदान के लिए उपलब्ध कराने के 1953, आयकर (दोहरे कराधान से राहत) (अदन) नियम बुलाया जारी किया था कर भारत में और अदन में दोनों का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर आय के संबंध. अधिनियम 1961 की इसी प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है ये नियम अनुभाग 297 (2) (कश्मीर) में निहित प्रावधानों के आधार द्वारा ऑपरेटिव होना जारी रहा.

प्र.20. यमन की पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पूर्व में अदन) की सरकार है, तथापि, उपरोक्त नियमों लागू थे, जिसके आधार पर करार 30 नवम्बर 1967, स्वतंत्रता की प्राप्ति की तिथि से बाद उस पर बाध्यकारी नहीं रह गया है कि कहा गया है यह. इस प्रकार, 30 नवंबर, 1967 के बाद आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और अदन के बीच कोई संविदा समझौता नहीं है.

(3)भारतीय निवासियों के मामलों, इसलिए, अधिनियम 1961 की धारा 91 के तहत एकतरफा राहत प्रदान करने के लिए प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा. यह तुरंत अदन स्वतंत्रता प्राप्त है जिसमें वित्तीय वर्ष निम्न निर्धारण वर्ष से शुरू होगा मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा. इस प्रकार, एकतरफा राहत के लिए प्रावधान 1968-69 के लिए और निर्धारण वर्ष से यमन की पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आय के मामले में लागू हो जाएगा.

परिपत्र: सं 171 [F.No. 11 (26) / 69-FTD-1], 1975/08/07 दिनांकित.