आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1709

अधिसूचना तिथि

30/03/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/1981

अधिसूचना: का. आ. 1709 जारी करने की तारीख: 30/3/1981

                        

अधिसूचना: SO1709
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/1981
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2101 (एफ नहीं 203/119/77-ITA. द्वितीय) दिनांक 4 जनवरी 1978 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम 6 (छह) के साथ पढ़ने की नियम, 1962, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्रों में "कॉलेज" की श्रेणी में:
रामनारायण रुइया कॉलेज, मुंबई, प्राकृतिक के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त किया और कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य व्यावहारिक विज्ञान रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i);
(द्वितीय) ने कहा कि कॉलेज के 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि कॉलेज में हर साल के लिए आयकर आयुक्त को वार्षिक रिटर्न और खातों के विवरण, प्रस्तुत करेगा.
संस्थान
रामनारायण रुइया कॉलेज, मुंबई.
यह अधिसूचना 31 अगस्त 1983 को 1 सितंबर 1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3919 (एफ नहीं 203/265/80-ITA. द्वितीय)