1707 : अधिसूचना: का. आ. 1707 जारी करने की तारीख: 30/3/1981
अधिसूचना सं.
1707
अधिसूचना तिथि
30/03/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/03/1981
अधिसूचना: SO1707
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/1981
इस विभागों की अधिसूचना संख्या 2736 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/25/79-ITA-II) 28 फ़रवरी 1979 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
कनोरिया सेवा केन्द्र, कलकत्ता.
अधिसूचना 26 जनवरी 1983 तक 27 जनवरी 1981 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3916 (एफ नहीं 203/40/81-ITA. द्वितीय)

