आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1705

अधिसूचना तिथि

16/03/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/1981

अधिसूचना: का. आ. 1705 जारी करने की तारीख: 16/3/1981

                        

अधिसूचना: SO1705
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/3/1981
इस विभागों की अधिसूचना संख्या 2270 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/64/78-ITA-II) 17 अप्रैल 1978 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) कि समाज मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) सोसायटी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
भारतीय Pharamacological सोसाइटी, पटना.
अधिसूचना 31 मार्च 1982 को 1 अप्रैल 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3908 (एफ नहीं 203/27/81-ITA-II)