170 : अधिसूचना: 170 जारी करने की तिथि: 27/06/2005
अधिसूचना सं.
170
अधिसूचना तिथि
27/06/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/06/2005
अधिसूचना सं. 170/2005, 27-6-2005 दिनांक
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "नाथद्वारा मंदिर मंडल, नाथद्वारा, (राजस्थान) को सूचित करता है "निर्धारण वर्ष अर्थात् निम्न शर्तों के 2007-2008 विषय को 2005-2006 के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से करने के लिए, आवेदन के लिए जमा
यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी कि.
[एफ नहीं. 197/65/2005-ITA-I]

