आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

170

परिपत्र की तिथि

30/06/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/06/1975

परिपत्र सं. 170, 03-06-1975 दिनांकित

273. (ख) वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16 के स्पष्टीकरण - - कुछ मामलों में विकास छूट का सिलसिला "कोयला आधारित उपकरण" निर्माता गैस संयंत्र भी शामिल है

1 संदर्भ अधिसूचना संख्या का.आ. 2167 के लिए आमंत्रित किया जाता है, दिनांक 28-5-1971, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बीमा विभाग), [ऊपर मुद्रित] जिसके तहत धारा 33 के तहत विकास छूट के संबंध में कटौती एक का अधिग्रहण जहाज या मशीनरी या 31 मई 1974 के बाद से स्थापित संयंत्र के संबंध में अनुमति दी जानी करने के लिए नहीं था.  हालांकि, वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16 में कहा अधिसूचना किसी मशीनरी या संयंत्र जा रहा है कोयला आधारित उपकरण या कोयला आधारित उपकरणों में तेल निकाल दिया उपकरण बदलने के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, अन्य बातों के साथ लागू नहीं होगा बशर्ते कि , 31 मई 1974 के बाद किसी भी निर्धारिती द्वारा स्थापित है, लेकिन 1 जून 1977 से पहले.शब्द "उपकरण" एक बॉयलर, भट्ठी, भट्ठा, ओवन या की तरह शामिल करने के लिए समझाया गया है.

प्र.20. मैं बोर्ड निर्माता गैस चालित भट्ठा, भट्ठी, आदि, तकनीकी रूप से कोयला आधारित उपकरण के रूप में माना जा सकता है और इस तरह वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16 के अर्थ के भीतर कवर कर सकते हैं कि क्या जांच करने के लिए अवसर था कि कहने का निदेश.  बोर्ड प्रोड्यूसर गैस जलते कोयले पर और आदि निर्माता गैस चालित भट्ठा, भट्ठी, उसके देखने में भाप गुजर द्वारा निर्मित है की सलाह दी है, धारा 16 के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर कोयला आधारित उपकरण के रूप में माना जा सकता है (ख) वित्त अधिनियम, 1974 की.तदनुसार, वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16 में प्रावधान के विस्तार से संबंधित कोयला आधारित उपकरणों के संबंध में विकास छूट निर्माता के लिए लागू होगी गैस चालित भट्ठा, आदि भट्ठी, के रूप में अच्छी तरह से.

परिपत्र: नहीं 170 [एफ सं 202/35/75-IT (ए) द्वितीय], 30-6-1975 दिनांकित.