आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

17/2012

अधिसूचना तिथि

11/05/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/05/2012

अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 11/5/2012

आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 - कटौती - मुनाफे और आदि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के उपक्रमों, से लाभ - अधिसूचित उपक्रमों

अधिसूचना संख्या 17/2012 [F.No. 178/38/2009-ITA-1] / ताकि 1647, 2012/11/05 दिनांकित

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और 8 जनवरी दिनांकित वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना ख़बरदार संख्या इतनी 51 (ई) द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, 2008 को अधिसूचित किया और संशोधन किया गया है समय - समय पर;

और एम / एस जबकि. इनटाइम गुण प्राइवेट लिमिटेड., मुंबई प्लॉट नंबर सी -30 में अपने पंजीकृत पता, ब्लॉक जी रही है. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 सर्वेक्षण No.64 (भाग), मधापुर, हैदराबाद, जिले में एक औद्योगिक बिल्डिंग नं 5 ब, 6 पर पार्क और 9 विकसित की है. रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश.

अब, इसलिए, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) अधिनियम आयकर नियम, 1962 के नियम 18C के साथ पठित कहा की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा / एम सूचित करता है एस. इनटाइम गुण प्राइवेट लिमिटेड., मुंबई सर्वेक्षण No.64 (भाग), मधापुर, हैदराबाद, जिले में बिल्डिंग नंबर 5 ब, 6 और 9 पर एक उपक्रम है और इस परियोजना के रूप में. रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश का विकास किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन कहा उपक्रम से कहा, खंड निम्नलिखित नियमों और शर्तों (iii) विषय के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में: -

 1  30.03.2009 है जो स्थानीय प्राधिकारी से प्रारंभ प्रमाण पत्र की तारीख को विकसित रूप में औद्योगिक पार्क में लगाया जाएगा.

 प्र.20.   औद्योगिक पार्क में केवल एक उपक्रम के स्वामित्व में किया जाना चाहिए.

 (3)  अधिनियम के तहत कर लाभ तीस इकाइयों की न्यूनतम संख्या औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा. औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति और उसके संबद्ध उद्यमों की सभी इकाइयों के एक इकाई के रूप में माना जाएगा.

 (4)  कोई औद्योगिक इकाई, एक संयुक्त उद्यम की इकाइयों के साथ, विनियोज्य क्षेत्र की बीस से अधिक पांच प्रतिशत पर कब्जा करेगा.

 प्र.5.   व्यावसायिक गतिविधि के लिए आवंटित क्षेत्र से अधिक 10% नहीं होगा.

 प्र.6.   अधिनियम के तहत कर लाभ केवल इस सूचना मुहैया नहीं है और बाद में विकसित हो सकता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति, विकसित और संचालित या रखता है और किसी भी कारण के लिए, अधिसूचित औद्योगिक पार्क में संचालित करने के लिए अधिसूचित उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

 प्र.7.          औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में निर्दिष्ट के रूप में औद्योगिक इकाइयों केवल उन गतिविधियों को शुरू करेगा.

 8   उपक्रम औद्योगिक पार्क के लिए खाते की अलग किताबें रखने चाहिए और आयकर विभाग को देय तिथि तक अपने आयकर रिटर्न फाइल करना होगा.

 9   अधिसूचना अमान्य और एम / एस होगा. अगर इनटाइम गुण प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी:

  (मैं) अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर आवेदन और यह द्वारा दिए बाद में दस्तावेजों, गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

 (Ii) यह अधिसूचना पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर जारी किया गया है जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10   उपक्रम पर्चा आईपीएस द्वितीय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

प्र।11.  इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार के उपक्रम मामले में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.       किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

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