17/2011 : अधिसूचना: सं. 17/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 858(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
17/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
वर्किंग मदर के बच्चों के लिए मोबाइल क्रेच, नई दिल्ली धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना NO.17/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 858 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा 3 अक्टूबर, 2008, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार (एक) के विकास में बच्चे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में (ख) डेकेयर सेवाएं, भारत की बेल्ट पर बोल उत्तरी हिन्दी में (सी) प्रशिक्षण, (विकास सहित, क्रम संख्या 37 पर अधिसूचित किया था वर्किंग मदर्स बच्चों के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में DIZ एरिया, राजा बाजार, सेक्टर चतुर्थ के पास गोल मार्केट, नई दिल्ली -110001, मोबाइल क्रेच की सभी युवा बच्चों के लिए क्रेच / चाइल्डकैअर व्यवस्था के लिए) वकालत वित्तीय वर्ष 2008-09;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है के लिए योजना या परियोजना (एक) के विकास में बच्चे भी शामिल हैं, (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में डेकेयर सेवाएं, सभी युवा बच्चों के लिए क्रेच / चाइल्डकैअर व्यवस्था के लिए उत्तरी हिंदी भारत की बात बेल्ट, (घ) वकालत में (सी) प्रशिक्षण है जो वर्किंग मदर्स बच्चों रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना DIZ एरिया, राजा बाजार, सेक्टर चतुर्थ के पास गोल मार्केट, नई दिल्ली -110001, मोबाइल शिशु गृह से बाहर किया जा रहा है.यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में संचित निधि के रूप में 8.00 करोड़,.
एनएन

