17 : अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 24/01/2005
अधिसूचना सं.
17
अधिसूचना तिथि
24/01/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/01/2005
अधिसूचना सं. 17/2005, 27-1-2005 दिनांक
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, करने के लिए कि अनुमोदन, नियम 2 ई के साथ पढ़ा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है रियायत समझौते डीटी में निर्दिष्ट के रूप में (2019/11/08 तक) निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए असेसमेंट ईयर 2005-06 से प्रभावी, 1962 आयकर नियम के 17 साल 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात्.2001/10/09 समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के प्राधिकरण, या पहले साथ में प्रवेश किया.
प्र.20. अनुमोदन शर्तों के अधीन है कि
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(Iii) पैरा 3 में वर्णित उद्यम नीचे परिचालन शुरू होता है और धारा 80IA (4) (क) आयकर अधिनियम की (ग), 1961 और के मामले में इसे विकसित करने के बाद बुनियादी सुविधा को बनाए रखने दिनांकित रियायत समझौते के अनुसार 2001/10/09 मंजूरी वापस ले लिया जाएगा, ऐसा न भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ में प्रवेश किया.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस जीएमआर तांबरम टिंडीवनम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 6-3-866/1/G2, Greenlands, बेगमपेट, हैदराबाद 500016 किमी से मौजूदा 4 लेनों को मजबूत बनाने की अपनी परियोजना के लिए. 28 / Km.67/00 के लिए 00 और Km.67/00 से किमी तक मौजूदा 2 गलियों को चौड़ा. (- आईटीए द्वितीय एफ नहीं 205/61/2001) (121/00 4 लेन दोहरी carriageway और एनएच 45 पर तांबरम-टिंडीवनम अनुभाग में उसके मजबूत बनाने के गठन पर तमिलनाडु राज्य में, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर करने के लिए Vol.1)
[F.No.205/61/2001/ITA.II) (Vol.1]

