आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

17

अधिसूचना तिथि

22/01/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/01/2003

अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 22/1/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      17
धारा (ओं) भेजा    :                            एस.35AC
जारी करने की तारीख        :      22/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 17, डीटी. 22 जनवरी 2003
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 698 (ए) (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के निर्माण, उपकरणों की खरीद और आदिपुर, कच्छ में विकलांग बच्चों को सुनवाई के व्यावसायिक प्रशिक्षण / पुनर्वास के लिए स्कूल के चलने के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 2, पर निर्दिष्ट किया था तीन साल असिस्टेंट के साथ शुरुआत की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में माता Lachmi रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ-370205 गुजरात द्वारा गुजरात. वर्ष. 1998-99 अतः 121 (ई) डीटी आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है. 11 फ़रवरी 2000, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए तो 913 (ई) डीटी आगे अधिसूचना सं संशोधन किया गया था. 20 सितंबर 2001;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की आगे रुपये से परियोजना लागत (कॉरपस फंड) में संशोधन. रुपये के लिए 15.00 लाख. अनुमोदित लागत में समग्र परिवर्तन के बिना 24.28 लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43) -
(क) एतद्द्वारा निर्माण, उपकरणों की खरीद और माता Lachmi रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड द्वारा किया जा रहा है जो आदिपुर, कच्छ, गुजरात में विकलांग बच्चों को सुनवाई के व्यावसायिक प्रशिक्षण / पुनर्वास के लिए स्कूल के चलने के निर्माण की योजना या परियोजना को निर्दिष्ट , आदिपुर, Kutch370205 गुजरात; और
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या हरजाना अतः 698 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को, 3 अक्टूबर 1997 दिनांक: कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) अधिकतम राशि से संबंधित शब्द, पत्र और आंकड़े रुपये की "कॉरपस फंड के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की. रुपये के 15.00 लाख "शब्द," पत्र और आंकड़े "कॉरपस फंड. 24.28 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[एफ सं NC-142/2002]