आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

17

परिपत्र की तिथि

10/06/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/06/1969

परिपत्र सं. 17, 10-06-1969 दिनांकित

1341. वार्षिकी जमा योजना के तहत वार्षिकी प्राप्य खंड (ए) के अर्थ के भीतर कवर किया जाता है चाहे (चतुर्थ)

1संदर्भ के अधीन किए गए वार्षिकी जमा पर प्राप्य वार्षिकियां के मूल्य की संपत्ति कर के लिए दायित्व के बारे में 27-7-1968 [अनुलग्नक के रूप में यहाँ मुद्रित] दिनांकित, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 3 में निहित स्पष्टीकरण (WT) के लिए आमंत्रित किया है आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों. इस मामले के एक पुनर्विचार को बोर्ड वार्षिकी जमा योजना के तहत प्राप्य वार्षिकियां आम तौर पर गैर विनिमेय हैं और इसलिए, मूल्य क्या है धारा 2 (ई) के तहत संपत्ति कर से छूट मिलनी चाहिए तय किया है कि (चतुर्थ). यह कराधान कानून (संशोधन) द्वारा, इस संबंध में, अधिनियम, 1970 पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 5 (1) के लिए एक clarificatory संशोधन करने का प्रस्ताव है.

प्र.20. सभी अपूर्ण आकलन में, इस तरह वार्षिकियां के मूल्य शुद्ध धन को नहीं जोड़ा जाएगा. वार्षिकी जमा की रूपान्तरित मूल्य, शामिल हैं, प्रत्येक मामले में नष्ट कर दिया जाता है ताकि इसके अलावा, जहाँ तक पूरी हो चुकी हैं जो आकलन संभव के रूप में, संपत्ति कर अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से सुधारा जाएगा.करदाता द्वारा इस तरह के rectifications के लिए आवेदन संपत्ति कर अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा.

परिपत्र: 1969 की संख्या 17, 1969/10/06 दिनांकित.

उपभवन - परिपत्र सं. 3 (WT), स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 27-7-1968 दिनांक

1एक प्रश्न आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत एक वार्षिकी जमा कर दिया गया है, जो एक व्यक्ति के इस तरह के जमा पर उसके द्वारा वार्षिकी प्राप्य के मूल्य के संबंध में संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी है कि क्या उत्पन्न हो गई है. इस मामले में स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तार से बताया गया है:

प्र.20. आयकर अधिनियम के तहत एक वार्षिकी जमा करने के एक व्यक्ति को जमा किया गया था की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के बाद शुरू होने में 10 साल की अवधि में जमा के संबंध में वार्षिकियां प्राप्त करने का हकदार है. वार्षिकियां जमा और ब्याज की मूल राशि का वार्षिक बराबर किश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं. संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2 (ए) में उस शब्द के अर्थ के भीतर एक परिसंपत्ति में वार्षिकियां प्राप्त करने का अधिकार. उस अनुभाग के रूप में परिभाषित शब्द "संपत्ति" कुछ विशेष अपवादों के अधीन चल या अचल हर विवरण, की संपत्ति भी शामिल है.संपत्ति कर अधिनियम की [वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधन से पहले] (चतुर्थ) की धारा 2 (ई) के उप - खंड में निर्दिष्ट इन अपवादों में से एक "नियम और शर्तों से संबंधित जहां किसी भी मामले में किसी भी वार्षिकी का अधिकार है उसके एक मुश्त राशि अनुदान में से किसी भी भाग का रूपान्तरण रोकना बहां ".इन वार्षिकियां कुछ निश्चित परिस्थितियों में रूपान्तरित किया जा सकता है के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 280D के परन्तुक में कहा गया है आयकर अधिनियम के तहत वार्षिकी जमा के संबंध में प्राप्य वार्षिकियां, इस उपखंड के द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं. वार्षिकियां के मूल्य प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख पर, संपत्ति कर के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति की शुद्ध धन में, इसलिए, includible है, के रूप में वार्षिकी जमा के संबंध में प्राप्य.ऐसे मूल्य बकाया वार्षिकियां प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख पर के रूप में रूपान्तरित हो गया था कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा कि राशि के बराबर है. वार्षिकी जमा के संबंध में वार्षिकियां का रूपान्तरण पर देय राशि वार्षिकी जमा योजना, 1964 के परिशिष्ट द्वितीय और वार्षिकी जमा योजना, 1966 में उल्लिखित "वार्षिकियां की रूपान्तरित मूल्य की तालिका" के अनुसार गणना की जानी आवश्यक है. वार्षिकियां (दोनों योजनाओं के तहत ही है) की रूपान्तरित मूल्य की मेज के नीचे reproduced है:

वार्षिकियां के परिवर्तित मूल्य की तालिका

रूपान्तरण किया जाता है
वार्षिकियां के रूपान्तरित मूल्य
 
जहां
जहां
जहां
 
राशि की
राशि की
राशि की
 
वार्षिकी
वार्षिकी
वार्षिकी
 
जमा है
जमा है
जमा है
 
10 रू.
25 X 4 = 100, 100
1]000
2.
I3
4 ज
1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तिथि से 2 साल
8.75
87.50
875.00
2 साल बाद, लेकिन पहले 
 
 
 
जमा करने की तारीख से 3 साल
7.85
78.50
785.05
3 साल बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तारीख से 4 साल
6.72
67.19
671.91
4 साल की समाप्ति के बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तिथि से 5 वर्ष
5.58
55.75
557.50
5 साल बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तिथि से 6 साल
4.44
44.40
443.99
6 साल बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तिथि से 7 साल
3.34
33.38
333.81
7 साल की समाप्ति के बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तारीख से 8 साल
२.30
23.00
229.96
8 साल की समाप्ति के बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तिथि से 9 साल
1.36
13.63
136.25
9 साल की समाप्ति के बाद, लेकिन पहले
 
 
 
जमा करने की तारीख से 10 साल
0.57
5.75
57.46


नोट: रूपान्तरित वार्षिकी की राशि निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी:

1रुपये की हर इकाई के लिए. किसी भी अगर 1000,, वार्षिकी जमा की राशि में शामिल, रूपान्तरित मूल्य की राशि स्तंभ 4 में निर्दिष्ट दरों पर गणना की जाएगी;

प्र.20. रुपये की हर इकाई के लिए. किसी भी अगर 100,, (1) में गणना के बाद शेष वार्षिकी जमा की गई राशि, में शामिल, रूपान्तरित मूल्य की राशि कॉलम 3 में निर्दिष्ट दरों पर गणना की जाएगी; और

(3)रुपये की हर इकाई के लिए. 10 (1) और (2) रूपान्तरित मूल्य की राशि स्तंभ 2 में निर्दिष्ट दरों पर गणना की जाएगी पर गणना के बाद शेष वार्षिकी जमा की राशि में शामिल किसी भी, अगर.

पर के रूप में गणना की मात्रा का कुल (1), (2) और (3) रूपान्तरित मूल्य की राशि होगी.