आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1695-

अधिसूचना तिथि

29/06/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/06/2001

अधिसूचना: का. आ. 1695 जारी करने की तारीख: 29/6/2001

                        

अधिसूचना: SO1695
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), एस. 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1695, दिनांक 29 जून 2001.
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए अपने नामों के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
  1. अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
  2. ; अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, "प्रौद्योगिकी भवन" विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 हर वित्तीय वर्ष के लिए पर या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले करने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा
  3. अधिसूचित संस्था के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा
    1. आयकर महानिदेशक (छूट), 10, मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071;
    2. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और
    3. आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट), 31 अक्तूबर, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति और भी अंकेक्षित आय और व्यय खाते में की एक प्रति को या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में उप खंड के अंतर्गत प्रदान की गई थी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, Oficer आकलन नामित होने के लिए आयकर रिटर्न के अलावा.
क्रम सं.बेच       जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1 मराठवाड़ा चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान, 5-14-40, अदालत रोड, औरंगाबाद. 2000/01/04 31-3-2003 को
 
नोट: अधिसूचित संस्था अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है.अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
अधिसूचना संख्या 196/2001/F.No. 203/2/2001-ITA-II]