अधिसूचना: का. आ. 1693 जारी करने की तारीख: 27/6/2001
अधिसूचना सं.
1693-
अधिसूचना तिथि
27/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/06/2001
अधिसूचना: SO1693
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1693, दिनांक 27 जून 2001.
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम,. (3) के नीचे, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है , 2002-2003 और 2003-2004.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर enterprise/undertaking--
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम 2 * 10.589 मेगावाट है. कासरगोड पावर कारपोरेशन प्राइवेट द्वारा कासरगोड, केरल में बिजली परियोजना. लिमिटेड, 5-332, नंगे ग्राम, कासरगोड जिला, केरल (F.No. 205/28/2001-ITA-II).
अधिसूचना संख्या 194/2001/F.No.205/28/2001-ITA-II.]

