अधिसूचना: का. आ. 1691 जारी करने की तारीख: 27/6/2001
अधिसूचना सं.
1691-
अधिसूचना तिथि
27/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/06/2001
अधिसूचना: SO1691
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1691, दिनांक 27 जून 2001.
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम,. (3) के नीचे, मूल्यांकन साल 2002-2003 के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है , 2003-2004 और 2004-2005.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर enterprise/undertaking--
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम 10 * 40 मेगावाट है. नदी नर्मदा, गांव Mandleshwar, जिला पर श्री महेश्वर जल विद्युत पावर प्लांट. श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन, "अवध" अवधेश परिसर, जी.के. मार्ग, वर्ली, मुंबई 400018 (F.No. 205/17/2001-ITA-II) द्वारा मध्य प्रदेश में खरगोन
अधिसूचना संख्या 192/2001/F.No.205/7/2001-ITA-II.]

