आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

169

अधिसूचना तिथि

24/06/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/06/2005

अधिसूचना: 169 जारी करने की तिथि: 24/06/2005
अधिसूचना सं. 169/2005, 24-6-2005 दिनांक
600,113 उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है - यह इस संगठन एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, 3 क्रॉस रोड, तारामणि इंस्टीट्यूशनल एरिया, चेन्नई कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा) 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के अधीन की श्रेणी में 31.3.2007 को 2004/04/01 से अवधि के लिए आयकर नियमों के नियम 6, 1962 के साथ पठित शर्तों का पालन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
नोट: स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
[F.No.203/89/2004-ITA-II]