आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1689

अधिसूचना तिथि

07/07/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/07/2000

अधिसूचना: 1689 जारी करने की तारीख: 7/7/2000

                        

अधिसूचना: 1689
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/07/07
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित संस्था (एक) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा आयकर महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071, (ख) के सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय और व्यय खाते की प्रतिलिपि उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्रदान की गई थी, के लिए आयकर रिटर्न के अलावा नामित आकलन अधिकारी. -------- संगठन के एस नाम की अधिसूचना संख्या ------- 1 2 3 ------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. 31-3-2003 रफी मार्ग, नई दिल्ली के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 2000/01/04 की परिषद
प्र.20. पौध संरक्षण और Toxicol ogy, Padappai, जिला के Fedrick संस्थान. कांचीपुरम, तमिलनाडु 14-1-99 नाडू 610 301 31-3-2000 को -------
[अधिसूचना संख्या 11433 / एफ सं 203/85/2000-ITA-II]