168 : अधिसूचना: 168 जारी करने की तिथि: 8/7/2003
अधिसूचना सं.
168
अधिसूचना तिथि
08/07/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/07/2003
अधिसूचना नहीं : 168
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 2003/08/07
2003 की अधिसूचना संख्या 168, डीटी. 8 जुलाई 2003.
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है एम / एस अहमदाबाद मेहसाणा टोल रोड कंपनी लिमिटेड, गांधीनगर, सचिव, सड़क और भवन निर्माण विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक नंबर 14, द्वितीय तल, सचिवालय, गांधी नगर, 380,010 में अपने पंजीकृत कार्यालय होने बूट आधार पर अहमदाबाद और मेहसाणा के शहरों के बीच राजमार्ग संख्या 41 को चौड़ा करने और राज्य को मजबूत करने के लिए अपनी परियोजना के लिए.
[F.No. 205/8/2000/ITA-II]

