167 : अधिसूचना: 167 जारी करने की तिथि: 8/7/2003
अधिसूचना सं.
167
अधिसूचना तिथि
08/07/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/07/2003
अधिसूचना नहीं : 167
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 2003/08/07
2003 की अधिसूचना संख्या 167, 2003, डीटी, 8 जुलाई
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. (मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा जाएगा - अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है 1962; (Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है एम / एस ईस्ट कोस्ट कंसल्टेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नहीं, 4, मूर्स रोड, चेन्नई 600006 ट्रांसफर (बीओटी) आधार का निर्माण काम पर नदी Amravathi पर एक पुल के निर्माण के लिए अपनी परियोजना के लिए.
[F.No. 205/12/1991/TA-II}

