आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

167

परिपत्र की तिथि

09/06/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/06/1975

परिपत्र सं. 167, 09-06-1975 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1975-1976

1785. अधिनियम, 1975 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1975-76 के दौरान बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1धारा 194D, एक निवासी के लिए, बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से, प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसी दरों पर स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए प्रदान करता है कि क्या एक व्यक्ति, एक कंपनी या किसी भी अन्य व्यक्ति की श्रेणी. वित्त अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्धारित कर रहे हैं, जो वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों को नीचे के रूप में कर रहे हैं:

 
 
आयकर
अधिभार
द.
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
10 फीसदी
कोई नहीं;
ii
एक घरेलू कंपनी के मामले में
22 फीसदी
1 फीसदी.

प्र.20. खंड 194D के प्रावधानों धारा 195 के प्रावधानों के तहत निवासियों को भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से आय के संबंध में ही लागू हालांकि, आयकर में किए गए (बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान सहित) भुगतान से कटौती की जाने की आवश्यकता है गैर कॉर्पोरेट अनिवासी करदाताओं के रूप में भी न तो भारतीय कंपनियां और न ही आयकर नियम, 1962 के नियम 27 के तहत निर्धारित के रूप में भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए व्यवस्था की है जो कंपनियों रहे हैं जो कंपनियों के लिए. स्रोत पर भारत, कर की कटौती की दर में निवासी नहीं है जो एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, 1 आइटम में निर्दिष्ट के रूप में (ख) (i) वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय की, 1975 बीमा कमीशन या आयकर का रास्ता और के भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं में निर्धारित दरों पर उस पर अधिभार से आय का 33 फीसदी (प्रतिशत से अधिक प्रतिशत अधिभार 3 प्रति आयकर 30) है ऐसी आय जो भी अधिक हो ऐसे व्यक्ति की कुल आय में किया गया था अगर पहली अनुसूची, कहा.एक घरेलू कंपनी नहीं है जो एक कंपनी के मामले में, कर प्रतिशत 73.5 की दर से कटौती की जाती (आयकर में 70 प्रतिशत से अधिक 3.5 प्रतिशत अधिभार) किया जा रहा है.

(3)यह बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती से ऊपर की दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है.

(4)वे बीमा आयोग से आयकर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:

(1) स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, "बीमा कमीशन" आयोग के माध्यम से किया जाए या अन्यथा, व्यापार निरंतरता से संबंधित सहित बीमा कारोबार (, नवीकरण याचना या खरीद के लिए, पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से किसी भी आय का मतलब होगा या बीमा की नीतियों के पुनर्जीवित).

(2) आयकर 31 मई 1973 के बाद का श्रेय या भुगतान की गई राशि से घटाया होगा भी उस तिथि से पहले एकत्रित प्रासंगिक मात्रा में हैं.

(3) कटौती के खाते में आय के ऋण का समय पर कराया जाएगा, या जो भी पहले हो पेयी, के लिए भुगतान क्या है (जो भी मोड द्वारा).

(4) कर कटौती महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर सरकार खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, जिसमें कटौती की है.बीमा आयोग के माध्यम से आय भुगतानकर्ता के व्यापार के खातों बना रहे हैं जो ऊपर तिथि पर आदाता के खाते में जमा किया जाता है जहां मामलों में, उधर से कर कटौती दो के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जा सकता है खातों बना रहे हैं अप करने के लिए जो तिथि, गिरता है, जिसमें महीने की समाप्ति के महीने. इस उद्देश्य के लिए रिक्त चालान आयकर अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है.

(5) धारा 288B में मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपए 50 पैसे अथवा उससे अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(6) एक एजेंट के खाते में जमा बीमा कमीशन, श्रेय या पहले उसे करने के लिए भुगतान अतिरिक्त आयोग के संबंध में अपने खाते में किए गए डेबिट के लिए समायोजन की अनुमति नहीं है और आयकर से कर की कटौती के समय से कटौती की जानी चाहिए आयोग की पूरी राशि अपने खाते में जमा.

(7) यदि वह संबंधित आयकर अधिकारी को फार्म सं 13D में एक आवेदन पत्र बनाने और उसके पास से घटा बीमा आयोग के माध्यम से आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आयोग के प्राप्तकर्ता के लिए खुला होगा ऐसे में कम दरों पर कर, या अपने मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है, कोई कर नहीं घटा.यह पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र उसमें निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा.

(8) भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को श्रेय दिया या, स्रोत पर कर कटौती की राशि का भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से उसमें आय की राशि दिखा फार्म सं 19D में एक प्रमाण पत्र, और सरकार को भुगतान की तिथि जारी करने चाहिए खाते.

(9) बीमा आयोग के माध्यम से आय से अनुभाग 194D के अनुसार कर की कटौती करने वाले व्यक्ति अधिकारिता वाले उसे आकलन करने के लिए आयकर अधिकारी को भेजना चाहिए

त्रैमासिक 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को फार्म सं 26D (क) में एक प्रमाणपत्र, पिछली तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए कर की कटौती के संबंध में;

(ख) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा काट लिया गया है जो कर से बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26E में एक बयान; और

फार्म सं में (ग) एक बयान 26-मैं पर या 30 जून से पहले बीमा कमीशन की राशि का विवरण युक्त हर साल भुगतान किया है या कर की कटौती के बिना तुरंत पिछले वित्त वर्ष के दौरान श्रेय दिया.

परिपत्र: सं 167 [एफ सं 275/41/75-ITJ], 1975/09/06 दिनांकित.