आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

166

अधिसूचना तिथि

04/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/07/2003

अधिसूचना: 166 जारी करने की तिथि: 4/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :      166
धारा (ओं) भेजा     :                             एस. 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख         :      2003/04/07
2003 की अधिसूचना संख्या 166, डीटी. 4 जुलाई 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "एसोसिएशन" विषय के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष:
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन विभाग की, (ख) सचिव, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की. संगठन के एस नाम सं अधिसूचना प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी
1 2000/01/04 31-3-2003 को ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान - भारत, पीबी नं 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली -110002
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/75/2002/ITA-I]