आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1657

अधिसूचना तिथि

19/04/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/04/1980

अधिसूचना: का. आ. 1657 जारी करने की तिथि: 19/4/1980

                        

अधिसूचना: SO1657
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/4/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (द्वितीय) की उपधारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम की 1961, (चतुर्थ) निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "एसोसिएशन" की श्रेणी के तहत यह नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: ---
फोर्ब्स अनुसंधान केंद्र (कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं की तुलना में अन्य) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i). (द्वितीय) ने कहा कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर साल के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
(साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन) फोर्ब्स रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 1980/09/11 से 1982/08/11 के लिए तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3250 / एफ सं 203/161/79-ITA-II