आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1655

अधिसूचना तिथि

10/04/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/04/1980

अधिसूचना: का. आ. 1655 जारी करने की तिथि: 10/4/1980

                        

अधिसूचना: SO1655
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1980/10/04
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2316 की निरंतरता में 26-5-1978 दिनांकित (एफ नहीं 203/46/78-ITA-II), यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा. (Ii) संस्था नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्था 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
(साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन) मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास.
अधिसूचना 18-5-1980 से 17-5-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3225 / एफ सं 203/27/80-ITA-II