165 : अधिसूचना: 165 जारी करने की तिथि: 20/06/2005
अधिसूचना सं.
165
अधिसूचना तिथि
20/06/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2005
आईटी (सोलहवीं AMDT.) 2005 नियम
आयकर (सोलहवीं संशोधन) नियम, 2005 - आयकर नियमों के परिशिष्ट द्वितीय के फार्म सं 2 ई में संशोधन, 1962
अधिसूचना सं. 165/2005 [एफ सं. 142/43/2004-TPL], 20-6-2005 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1(1) इन नियमों का आयकर (सोलहवीं संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, परिशिष्ट द्वितीय में, -
(मैं) फार्म सं 2 ई में, -
(क) मद 18 में, उप मद (ग), निम्न उप मद डाला जाएगा के बाद, अर्थात्: -
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"(डी) धारा 88D
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815
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";
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(ख) आइटम के लिए 22-32, निम्नलिखित मदों, अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
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"22. जोड़ें: शिक्षा उपकर
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834
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प्र 23 कुल कर देय (20 +21 +22)
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835
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प्र 24 राहत यू / एस 89
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837
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प्र.25. शेष राशि टैक्स देय (23-24)
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841
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26 स्रोत (क) वेतन पर कर कटौती
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868
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(ख) अन्य
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872
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प्र.27. ऊपर 26 के कुल
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873
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बैंक शाखा का नाम
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बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक)
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जमा की तिथि (DDMMYY)
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चालान के सीरियल नंबर
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राशि (रु.)
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किस्त की तिथि
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15/9 तक
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9/16 15/12 को
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16/12 से 15/03 तक
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16/03 31/03 को
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कुल
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858
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859
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860
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861
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862
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राशि
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प्र.29. पिछले वर्ष के दौरान भुगतान कर
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(27 +28)
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892
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प्र.30. ब्याज देय
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राशि
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(ए) धारा 234A
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842
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(बी) धारा 234B
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354
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(ग) धारा 234C
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844
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(घ) कुल ब्याज (ए + बी + सी)
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846
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प्र.31. भुगतान कम आत्म मूल्यांकन कर
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बैंक शाखा का नाम
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बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक)
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जमा की तिथि (DDMMYY)
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चालान के सीरियल नंबर
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राशि (रु.)
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भुगतान कुल आत्म मूल्यांकन कर
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888
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प्र.32. टैक्स देय / रिफंडेबल
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(25-29 30-31)
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891
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".
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एनएन

