आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

163

अधिसूचना तिथि

03/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/07/2003

अधिसूचना: 163 जारी करने की तिथि: 3/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं        :       163
धारा (ओं) भेजा       :                               एस.10 (23 सी) (चतुर्थ)
जारी करने की तारीख           :       2003/03/07
2003 की अधिसूचना संख्या 163, डीटी. 3 जुलाई 2003.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "किराना बाजार और दुकानें बोर्ड, मुंबई" सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्न स्थितियों 1990-91 1992-93 के अधीन, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे; और
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
[F.No. 197/77A/2003-ITA-I]