आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

163

परिपत्र की तिथि

29/05/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/05/1975

परिपत्र सं. 163, 29-05-1975 दिनांकित

[परिपत्र सं द्वारा वापस ले लिया. 7/2009, 22-10-2009 दिनांक]

गैर निवासियों आय एकत्रित या आयकर अधिनियम की टैक्स की धारा 9, 1961 के दौरान भारत देयता में कनेक्शन के माध्यम से या व्यापार से उत्पन्न

29-5-75 सर्कुलर नं 163,, सीबीडीटी बुलेटिन XXI/I/2, पेज 6.

 

कानूनी स्थिति के किसी भी संभावित और गलतफहमी को दूर करने के लिए, बोर्ड 1969 की बोर्ड सर्कुलर नंबर 23 के अंतिम पैरा के अंत में, निम्न वाक्य कहा: -

"मुनाफे के ऐसे हिस्से की कर देयता, हालांकि, धारा 9 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में प्रदान की छूट के अधीन हो जाएगा (1) (क)".

[29-5-75 सर्कुलर नं 163,, सीबीडीटी बुलेटिन XXI/I/2, पेज 6.]