आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

162क

परिपत्र की तिथि

27/05/1975

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/05/1975

परिपत्र सं. 162क, 27-05-1975 दिनांकित

प्रारंभिक खर्च की धारा 35 दिन एल परिशोधन

304. (2) प्रारंभिक व्यय का परिशोधन के प्रयोजनों के लिए आदि व्यवहार्यता / परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में काम से बाहर ले जाने की चिंताओं के उप खंड के खंड के परन्तुक के तहत अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश (एक)

1 धारा 35 दिन के कारोबार के प्रारंभ से पहले या एक औद्योगिक उपक्रम का विस्तार या एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सिलसिले में एक भारतीय कंपनी या एक कंपनी के अलावा किसी अन्य निवासी निर्धारिती द्वारा किए गए कुछ प्रारंभिक व्यय के परिशोधन के लिए प्रदान करता है.  परिशोधन भारतीय कंपनी या मामला है, पिछले वर्ष हो सकता है के रूप में व्यापार, शुरू या जिसमें पिछले वर्ष की शुरुआत 10 साल की अवधि में दस बराबर किश्तों में अन्य निवासी निर्धारिती के मुनाफे के खिलाफ की अनुमति दी जाएगी, जिसमें औद्योगिक उपक्रम का विस्तार पूरा या नई औद्योगिक इकाई उत्पादन या ऑपरेशन शुरू कर रहा है.  इस तरह के परिशोधन केवल निर्दिष्ट मदों के तहत 31 मार्च 1970 के बाद किए गए व्यय के संबंध में अनुमति दी है.  इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट योग्यता व्यय के प्रमुखों की एक संभाव्यता रिपोर्ट (i) की तैयारी के सिलसिले में खर्च होता है; (द्वितीय) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना; (Iii) बाजार सर्वेक्षण या निर्धारिती के व्यापार के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सर्वेक्षण का आयोजन; और (iv) इंजीनियरिंग सेवाओं निर्धारिती के व्यापार से संबंधित.

व्यय की ये आइटम काम, व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग सेवाओं के संचालन की तैयारी के सिलसिले में, कंपनी या के संगठन के भीतर किया जाता है जहां परिशोधन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे यह एक बाहर चिंता करने के लिए सौंपा गया है, जहां निर्धारिती खुद को, या, से, ऐसी चिंता केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए मंजूरी दे दी है, कुछ समय के लिए है.

प्र.20. निम्न दिशानिर्देशों खंड 35 दिन के तहत मंजूरी देने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित (2) (ए) किया जा रहा है:

(1) आवेदक खंड 35 दिन में निर्दिष्ट मदों के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता और विशेषज्ञता होनी चाहिए (2) (क).परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में आवेदक का अनुभव भी बोर्ड द्वारा ध्यान में रखा जाएगा.

(2) अनुमोदन आमतौर पर भारत में निवास कर रहे हैं जो भारतीय परामर्श चिंताओं को प्रदान किया जाएगा.बहरहाल, मामले में अनुमोदन एक विदेशी चिंता द्वारा मांगी गई है, अनुमोदन केवल भारत की चिंताओं के साथ उपलब्ध नहीं हैं जो विदेशी चिंताओं द्वारा की पेशकश की ऐसी सेवाओं के संबंध में प्रदान किया जाएगा.

(3) आवेदक कम से कम आवेदन किया जाता है और रुपये से अधिक पेशेवर शुल्क प्राप्त होने चाहिए से पहले एक वर्ष के लिए, परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में काम किया गया होगा. किसी भी वर्ष में कम से कम एक पार्टी से 10,000.

(4) खंड 35 दिन के तहत स्वीकृति ही आयकर विभाग से आयकर निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत जो इस तरह के परामर्श चिंताओं को प्रदान किया जाएगा.

(3) इस उद्देश्य के लिए अनुमोदन के लिए एक आवेदन संलग्न प्रपत्र [अनुलग्नक] में दो प्रतियों में बनाया जाना चाहिए.  दी गई सूचना विधिवत हस्ताक्षर किए और आवेदक की ओर से आयकर वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सही होने के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए.

परिपत्र: नहीं 162A [एफ सं 203/7/71-IT (ए) द्वितीय], 27-5-1975 दिनांकित.

उपभवन - आवेदन पत्र

1खंड 35 दिन के तहत अनुमोदन के लिए आवेदक के ब्योरे (2) (क)

(मैं) नाम और पते

(Ii) स्थिति (चाहे व्यक्ति / फर्म / कंपनी)

(Iii) यदि एक कंपनी, कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 2 (26) के अर्थ के भीतर एक भारतीय कंपनी, 1961

(Iv) नहीं तो एक कंपनी, कि क्या भारत में निवासी

गाया परामर्श सेवाएं (v) प्रकृति

आयकर अधिकारी मूल्यांकन प्रयोजन के लिए क्षेत्राधिकार रखने और स्थायी खाता संख्या (vi) पद

प्र.20. यदि आवेदक है,

(मैं) एक फर्म या कंपनी, उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ भागीदार / निदेशकों के नाम से सुसज्जित किया जा सकता है

(Ii) एक व्यक्ति, उसकी शैक्षिक योग्यता को दी जा सकती है

(3)चिंता का विषय विशेष-गया है जिसमें लाइनों का विवरण

(I) आवेदक विशिष्ट है जिसमें परामर्श सेवाओं की लाइनों के बारे में एक संक्षिप्त नोट दिया जा सकता है

परामर्श सेवाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान गाया गया था जिसे करने के पते के साथ पार्टियों में से (द्वितीय) के नाम

दलों के नाम और पते के साथ इस आवेदन करने के समय निष्पादन के लिए लंबित परामर्श सेवा समझौतों (iii) विवरण

(4)परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं क्या कर रहे हैं?

प्र.5. राज्य सरकारों या सरकार भारत के अन्य विभागों द्वारा दी गई परामर्श सेवाओं के संबंध में अनुमोदन के ब्योरे

मंजूरी दे दी है, जो राज्य सरकारों के (मैं) के नाम.अनुमोदन के पत्र की प्रतियां संलग्न किया जा सकता है

(द्वितीय) की मंजूरी दे दी है, जो भारत सरकार के विभागों / Ministeries का नाम.अनुमोदन के पत्र की प्रतियां संलग्न किया जा सकता है

   प्र.6.    आवेदक प्रासंगिक मानता है जो किसी भी अन्य जानकारी

उपरोक्त जानकारी सही है और अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए पूरा हो गया है. मैं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आवेदक की ओर से आयकर रिटर्न हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हूं.

तिथि .................................
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जगह ................................
आवेदक के हस्ताक्षर