160 : अधिसूचना: 160 जारी करने की तिथि: 30/6/2003
अधिसूचना सं.
160
अधिसूचना तिथि
30/06/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/06/2003
अधिसूचना नहीं : 160
धारा (ओं) भेजा : एस. 120 (1), एस.120 (2)
जारी करने की तारीख : 30/6/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 160, डीटी 30 जून 2003.
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा कि निर्देशन आयकर मुख्य आयुक्तों , स्तंभ के तहत (2) अनुसूची द्वितीय (ताकि इस अधिसूचना द्वारा सम्मिलित रूप में) अधिसूचना संख्या को कब्जे में की तो 733 (ई) 31 जुलाई दिनांकित, स्तंभ के तहत इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों पर 2001 में होने मुख्यालय (निर्दिष्ट 3) ने कहा अनुसूची की, शक्तियों का प्रयोग करेगा और 1 जुलाई 2003 को या उसके बाद शुरुआत की अवधि के दौरान कार्य करते हैं, इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारणीय व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या के मामलों के संबंध में स्तंभ के नीचे (4) अनुसूची द्वितीय और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में खत संशोधन करती है, नहीं तो 733 (ई) 31 दिनांक जुलाई, 2001, अर्थात्:
प्र.20. कहा अधिसूचना में -
(एक) शब्द "अनुसूची", शब्दों और आंकड़ा रखे जाएँगे "मैं अनुसूची" के लिए;
(ख) के शब्दों के लिए 'कहा अनुसूची' शब्दों और आंकड़ा "कहा अनुसूची मैं" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) शब्द और अंक के बाद "इस अधिसूचना LST अगस्त, 2001 से प्रभावी होंगे", निम्नलिखित प्रावधानों अर्थात्, डाला जाएगा:
"अनुसूची द्वितीय के स्तंभ (2) के तहत निर्दिष्ट आयकर मुख्य आयुक्तों, इस के साथ साथ (3) कि अनुसूची की, शक्तियों का प्रयोग और प्रदर्शन करेगा स्तंभ के तहत इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों पर उनके मुख्यालय होने, कब्जा कर लिया बशर्ते कि 1 जुलाई 2003 को या उसके बाद शुरुआत की अवधि के दौरान कार्य, अनुसूची द्वितीय के स्तंभ (4) के तहत इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारणीय व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या के मामलों के संबंध में:
2003 आयकर मुख्य आयुक्तों, (2) अनुसूची द्वितीय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयकर की किसी भी आयुक्त को अधिकृत कर सकते हैं और 1 जुलाई को या उसके बाद शुरुआत की अवधि के दौरान कार्य करते हैं स्तंभ के नीचे करने के लिए भेजा आगे कहा कि , जिनके संबंध में स्तंभ (4) के तहत निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारणीय व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या के मामलों के संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम के तहत इसी प्रविष्टियां (2) में निर्दिष्ट आयकर मुख्य आयुक्तों क्षेत्राधिकार उन में निहित होने;
दूसरे परंतुक में आयकर आयुक्त, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयकर की किसी भी संयुक्त आयुक्त को अधिकृत और के दौरान कार्यों प्रदर्शन कर सकते हैं कि यह भी प्रदान की है, के संबंध में 1 जुलाई 2003, को या उसके बाद इस अवधि शुरुआत स्तंभ में इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट आयकर मुख्य आयुक्तों (2) ने कहा अनुसूची के होने जिनके संबंध में अनुसूची द्वितीय के स्तंभ (4) के तहत निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारणीय व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या के मामले क्षेत्राधिकार उन में निहित;
आयकर के संयुक्त आयुक्त, तीसरे परंतुक में कि भी प्रदान की जाती है, उसे करने के लिए अधीनस्थ है, जो किसी भी मूल्यांकन अधिकारी, प्राधिकृत कर सकते शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और 1 जुलाई, 2003 में या उसके बाद शुरुआत की अवधि के दौरान कार्यों का निष्पादन जिनके संबंध में अनुसूची द्वितीय के स्तंभ (4) के तहत निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारणीय व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या के मामलों के संबंध कॉलम में इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट आयकर मुख्य आयुक्तों (2) के बारे में कहा अनुसूची क्षेत्राधिकार उन में निहित कर रही है. ";
(घ) अनुसूची मैं के बाद, निम्नलिखित अनुसूची अर्थात्, डाला जाएगा:
"अनुसूची द्वितीय
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क्रम सं. के संबंध में आय हेड आयकर अधिकारियों के मुख्य आयुक्तों
मुख्य आयुक्तों के लिए भेजा जो Ouarters का प्रयोग करेगा जो नहीं कर
स्तंभ 2 में के संबंध में अधिकार क्षेत्र अधिकारिता नहीं होगी
स्थायी खाता संख्या में
निर्धारणीय व्यक्तियों के संबंध
आयकर अधिकारियों द्वारा
स्तंभ के तहत निर्दिष्ट (4)
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(1) (2) (3) (4)
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आयकर चंडीगढ़ मुख्य आयुक्तों की 1 मुख्य आयुक्त
आयकर, चंडीगढ़ अमृतसर, लुधियाना, शिमला, पंचकूला,
आयकर महानिदेशक
(अन्वेषण), चंडीगढ़.
आयकर द्वितीय की दिल्ली के मुख्य आयुक्तों के 2 मुख्य आयुक्त
आयकर, दिल्ली मैं तेरहवीं करने, आय के महानिदेशकों
टैक्स (इन्वेस्टिगेशन), (सेंट्रल),
(प्रशासन), (सतर्कता)
(सिस्टम), (अंतर्राष्ट्रीय कराधान),
(अनुसंधान).
जयपुर आय के जयपुर मुख्य आयुक्तों के 3 मुख्य आयुक्त
आयकर, टैक्स, जोधपुर, उदयपुर, निदेशक
आयकर (जांच) के जनरल,
जयपुर.
आयकर अहमदाबाद मुख्य आयुक्तों की 4 मुख्य आयुक्त,
आयकर, अहमदाबाद द्वितीय, अहमदाबाद मैं, तृतीय, चतुर्थ,
सूरत, बड़ौदा, राजकोट, निदेशक
आयकर महानिदेशक (जांच),
अहमदाबाद
आयकर मुंबई मुख्य आयुक्तों की 5 मुख्य आयुक्त,
आयकर, मुंबई मैं मुंबई द्वितीय तेरहवीं करने, केन्द्रीय मैं और द्वितीय,
आयकर महानिदेशक
(अन्वेषण), मुम्बई.
आयकर पुणे के मुख्य आयुक्तों के 6 मुख्य आयुक्त,
आयकर, पुणे ठाणे, नासिक, महानिदेशक की
आयकर (अन्वेषण), पुणे.
चतुर्थ को आयकर मैं की नागपुर आयुक्तों के 7 मुख्य आयुक्त
आयकर, नागपुर नागपुर.
आयकर बंगलौर मुख्य आयुक्तों के 8 मुख्य आयुक्त,
आयकर, बेंगलूर मैं बेंगलूर द्वितीय, तृतीय, हुबली, पणजी और
आयकर महानिदेशक
(अन्वेषण), बंगलौर.
9 चीफ कोचीन मुख्य आयुक्तों के आयुक्त (कोच्चि)
आयकर, कोचीन आयकर, तिरुवनंतपुरम,
आयकर महानिदेशक
(अन्वेषण), कोचीन.
आयकर चेन्नई मुख्य आयुक्तों के 10 मुख्य आयुक्त,
आयकर, छठी, कोयंबटूर, मदुरै चेन्नई-मैं चेन्नई द्वितीय,
तिरूचिरापल्ली, महानिदेशक
आयकर (अन्वेषण), चेन्नई.
आयकर हैदराबाद मुख्य आयुक्तों के 11 मुख्य आयुक्त,
आयकर, हैदराबाद मैं हैदराबाद द्वितीय, तृतीय, विशाखापट्टनम,
आयकर महानिदेशक
(अन्वेषण), हैदराबाद.
आयकर, कटक भुवनेश्वर आयुक्तों के 12 मुख्य आयुक्त
आयकर, भुवनेश्वर भुवनेश्वर और संबलपुर.
आयकर कोलकाता मुख्य आयुक्तों के 13 मुख्य आयुक्त,
आयकर, ग्यारहवीं, दुर्गापुर, निदेशक को कोलकाता मैं कोलकाता द्वितीय
आयकर (जांच) के जनरल,
कोलकाता, प्र. (छूट).
आयकर भोपाल के मुख्य आयुक्तों के 14 मुख्य आयुक्त,
आयकर, भोपाल से रायपुर, इंदौर, महानिदेशक की
आयकर (अन्वेषण), भोपाल.
आयकर के लखनऊ के मुख्य आयुक्तों के 15 मुख्य आयुक्त,
आयकर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, महानिदेशक
आयकर अन्वेषण), लखनऊ.
आयकर की कानपुर मुख्य आयुक्तों के 16 मुख्य आयुक्त,
आयकर, कानपुर, मेरठ, देहरादून.
आयकर पटना मुख्य आयुक्तों के 17 मुख्य आयुक्त,
आयकर, पटना पटना द्वितीय, रांची, महानिदेशक की
आयकर (अन्वेषण), पटना.
आयकर गुवाहाटी मुख्य आयुक्त के 18 मुख्य आयुक्त,
आयकर, गुवाहाटी शिलांग.
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इस अधिसूचना बल से प्रभावी 1 जुलाई 2003 में आ जाएगा.
F.No. 187/11/2003-ITA-I]

